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Policybazaar पर 24 लाख का जुर्माना, ग्राहकों को दे रही थी ये गलत जानकारी!

बीमा रेग्युलेटर IRDAI ने ऑनलाइन बीमा पॉलिसी एग्रीगेटर कंपनी Policybazaar.com पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी पर ये जुर्माना ग्राहकों को गलत जानकारियां देने के लिए लगाया गया है. जानें पूरी बात

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Policybazaar पर 24 लाख का जुर्माना (File Photo : Aajtak)
Policybazaar पर 24 लाख का जुर्माना (File Photo : Aajtak)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • ‘कंपनी ने 10 ग्राहकों को भेजे भ्रामक SMS'
  • 'SMS में सही से नहीं बताई अपनी पहचान’
  • IRDAI ने लगाया है कंपनी पर ये जुर्माना

IRDAI ने Policybazaar.com पर विज्ञापन से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने के लिए 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कंपनी ने लोगों को SMS के माध्यम से जो जानकारी भेजी थी, IRDAI ने उसे गलत और भ्रम फैलाने वाला पाया.

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पिछले साल भेजे थे कंपनी ने SMS
Policybazaar.com ने 15 मार्च 2020 से लेकर 7 अप्रैल 2020 की अवधि में ग्राहकों को SMS भेजे थे. इसमें कंपनी ने टर्म इंश्योरेंस के प्रीमियम में बढ़ोत्तरी की जानकारी दी थी जिसे IRDAI एडवर्टाइजिंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन पाया गया. इसलिए कंपनी पर 24 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

क्या था कंपनी के SMS में
कंपनी ने लगभग 10 लाख ग्राहकों को SMS भेजकर सूचना दी थी कि जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम 1 अप्रैल 2020 से बढ़ने जा रहा है. ऐसे में ग्राहक उसके मंच से टर्म इंश्योरेंस खरीद कर 1.65 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं. इतना ही नहीं कंपनी ने अपने विज्ञापन वाले इस SMS में अपना पूरा रजिस्टर्ड नाम भी ग्राहकों को नहीं बताया था.

IRDAI ने पाया इनका दोषी
IRDAI ने Policybazaar.com के इस SMS को लेकर उस पर तीन आरोप तय किए हैं. पहला कि प्रीमियम की कीमत बढ़ने को लेकर उसका विज्ञापन भ्रामक है. साथ ही विज्ञापन और डिस्क्लोजर से जुड़े नियमों के नियम 11 और 9 का उल्लंघन करने वाला पाया. इस पर IRDAI ने Policybazaar.com से 7 अप्रैल 2020 को जवाब मांगा था.

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Policybazaar.com की सफाई
Policybazaar.com ने अपनी सफाई में कहा था कि उसे HDFC Life, Tata AIA Life और ICICI Prudential की ओर से प्रीमियम बढ़ने की सूचना मिली थी. वहीं पूरा नाम नहीं देने को लेकर उसने कहा था कि TRAI के नियम SMS में अधिकतम छह अक्षर लिखने की अनुमति देते हैं और उसने 'POLBAZ’ नाम से ही एसएमएस किए थे.
हालांकि IRDAI ने उसकी इन दलील को नहीं माना क्योंकि किसी भी बीमा कंपनी, बीमा एजेंट या मध्यस्थ कंपनी को एडवर्टाइजमेंट में पूरा नाम बताना अनिवार्य है. वहीं कुछ कंपनियों ने अपना प्रीमियम बढ़ाया था, सबने नहीं इसलिए कंपनी का ये एसएमएस भ्रामक है.

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