इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई तरह के नियम बनाता है. अब रेगुलेटर इंश्योरेंस नियमों में एक बार फिर संशोधन की योजना बना रहा है. इन संशोधनों का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अगर किसी व्यक्ति ने बिना किसी ब्रेक के अपनी पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी को रिन्यू कराना जारी रखा है तो इंश्योरेंस कंपनियां उस व्यक्ति की पॉलिसी को जीवन में कभी भी रिन्यू करने से इनकार ना कर पाएं.
जानिए क्या है इस प्रपोजल में खास
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Irdai) ने 16 फरवरी, 2022 को एक एक्सपोजर ड्राफ्ट इश्यू किया था. इसके मुताबिक कोई भी इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसीहोल्डर की उम्र के आधार पर कभी भी पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस को रिन्यू करने से मना नहीं कर पाएगी. एक्सपोजर ड्राफ्ट में इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में बदलावों से जुड़े प्रस्ताव में यह प्रपोजल भी शामिल है.
इंश्योरेंस पोर्ट कराने के नियम में भी होगा बदलाव
अगर कोई पॉलिसीहोल्डर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को एक इंश्योरेंस कंपनी से दूसरी कंपनी में पोर्ट कराना चाहता है तो इससे भी जुड़े नियम में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है. इसके तहत प्रस्ताव किया गया है कि पोर्टेबिलिटी फॉर्म रिसीव करने के पांच दिन के भीतर इंश्योरेंस कंपनियों को Existing Insurance Company से जरूरी जानकारी ले लेनी होगी. इसका प्रस्तावित संशोधन का मकसद किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी की पोर्टेबिलिटी एक निश्चित समय के भीतर सुनिश्चित करना है.
डिस्काउंट का भी प्रस्ताव
इंश्योरेंस कंपनियों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है कि अगर किसी पॉलिसीहोल्डर के रिस्क प्रोफाइल में सुधार होता है तो इंश्योरेंस कंपनियों को उस व्यक्ति को डिस्काउंट देना चाहिए.
Health Insurance है जरूरी
कोरोना काल ने हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत (Importance of Health Insurance) को सबको सामने ला दिया है. इस महामारी ने बताया है कि Health Insurance किस प्रकार आपकी गाढ़ी कमाई को किसी भी तरह के नुकसान से बचाता है.