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NPS में हुए ये 2 बड़े बदलाव, अब और आसान हो गया इस स्कीम से जुड़ना

National Pension Scheme को लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट माना जाता है. बीमा नियामक IRDAI ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि एनपीएस पेंशनर्स अब अपना जीवन प्रमाण पत्र (Life Cirtificate) ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं. इसके लिए रेग्यूलेटर ने बामा कंपनियों को यह निर्देशित किया है.

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NPS में हुए ये दो बड़े बदलाव, कम हो जाएगा कागजी कामों का झंझट
NPS में हुए ये दो बड़े बदलाव, कम हो जाएगा कागजी कामों का झंझट

अगर आप एनपीएस में निवेश करते हैं, तो फिर आपके लिए राहत भरी खबर है. दरअसल, भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने रिटायरमेंट के समय नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में जमा राशि से पेंशन खरीदने के लिए अब डबल फॉर्म जमा करने की जरूरत को खत्म कर दिया है. इसके साथ ही नियामक ने पेंशनर्स को जीवन प्रमाण पत्र (Life Cirtificate) डिजिटल रूप से जमा करने की छूट दी है. 

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निवेशकों के हित में उठाया कदम
अभी एनपीएस में शामिल पेंशनर्स को Pension प्राप्त करने के लिए पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के पास एक निकासी फॉर्म (Exit Form) और बीमा कंपनियों के पास एक प्रस्ताव फॉर्म (Proposal Form) जमा करना होता था. लेकिन नए बदलाव के बाद अब अलग-अलग फॉर्म की जरूरत नहीं होगी. 

इरडा ने बताया कैसे होगा फायदा
रेग्यूलेटरी ने के मुताबिक, अब नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension System) के एक्सिट फॉर्म को पेंशन खरीदने के लिए प्रस्ताव फॉर्म के रूप में माना जाएगा. इससे न केलव सीनियर सिटीजंस को सुविधा होगी, वहीं बीमा कंपनियों के लिए भी बड़ी राहत मिलेगी. इरडा ने मंगलवार को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी कर स्कीम में किए गए बदलाव की जानकारी साझा की है. नियामक ने कहा कि NPS में ये बदलाव बीमा उद्योग में कारोबार आसान बनाने और निवेशकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से किए गए हैं. 

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बीमा कंपनियां देती हैं पेंशन
बता दें कि इंश्योरेंस कंपनियां ही पेंशन सेवाएं मुहैया कराती हैं. ये कंपनियां इरडा द्वारा रेग्युलेट होती हैं और पीएफआरडीए ने इन्हें लिस्टेड किया है. एनपीएस में निवेश करने वाले इंन्वेस्टर्स को बीमा कंपनियां उनकी जमा राशि पर पेंशन देती हैं. पीएफआरडीए के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, सदस्यों को अपनी संचित पेंशन राशि का कम-से-कम 40 फीसदी हिस्सा मासिक पेंशन प्रोडक्ट खरीदने में इस्तेमाल करना होता है, जबकि बाकी रकम एकमुश्त ले सकते हैं.

लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना आसान
बीमा नियामक IRDAI ने  सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि एनपीएस पेंशनर्स अब अपना जीवन प्रमाण पत्र (Life Cirtificate) ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं. इसके लिए रेग्यूलेटर ने बामा कंपनियों को यह निर्देशित किया है. सर्कुलर में कहा गया है कि बीमा कंपनिया लाइफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण जैसे Jeevan Pramaan को स्वीकार करें.

लॉन्गटर्म इंन्वेस्टमेंट स्कीम है एनपीएस
नेशनल पेंशन स्कीम को लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट माना जाता है. इसमें आप नौकरी करते हुए थोड़ा-थोड़ा करके पैसे जमा करते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद आपको मिलता है. नेशनल पेंशन स्कीम में जमा हुए पैसे इन्वेस्टर्स को दो तरीके से मिलते हैं. आप इसका सीमित हिस्सा एक ही बार में निकाल सकते हैं, जबकि दूसरा हिस्सा पेंशन के लिए जमा रहेगा, जिससे एन्यूटी (Annuity) खरीदी जाएगी.

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घर बैठे खोल सकते हैं एनपीएस अकाउंट

  • नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट की वेबसाइट https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html पर जाएं.
  • रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और रजिस्टर विथ आधार का विकल्प चुनें.
  • आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी जेनरेट करें. इसे सबमिट कर वेरिफाइ करें.
  • अब आपके डेमोग्रेफिक डेटा खुद ही फिल हो जाएंगे. अन्य जानकारियां आपको भरने की जरूरत होगी.
  • अब स्कैन किया हुआ सिग्नेचर अपलोड करें. आप चाहें तो फोटो भी बदल सकते हैं.
  • अब पेमेंट करते ही आपका एनपीएस अकाउंट ओपन हो जाएगा.

 

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