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Income Tax India: आखिरी दिन IT ने किया अलर्ट, 5.10 करोड़ लोग कर चुके हैं ITR फाइल

ITR Filing Last Date: इनकम टैक्स इंडिया ने अपने ट्वीट में साफ कर दिया है कि 31 जुलाई तक ITR फाइल करें और लेट फाइन से बचें. मतलब ये कि एक अगस्त से ITR फाइल करने पर फाइन देना होगा. 30 जुलाई 2022 को 57.51 लाख से अधिक ITR फाइल किए गए. आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी मौका है.

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इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आज आखिरी तारीख
स्टोरी हाइलाइट्स
  • 5 करोड़ से अधिक दाखिल हो चुके हैं ITR
  • खुद से भी फाइल कर सकते हैं ITR

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है. आज के बाद आपको ITR फाइल करने के लिए लेट फाइन देना होगा. अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, तो आज आपके पास आखिरी मौका. एक अगस्त से ITR फाइल करने के लिए 10 हजार रुपये तक का लेट फाइन (ITR Late Fine) भरना पड़ सकता है. इनकम टैक्स इंडिया (Income Tax India) ने डेडलाइ बढ़ाने को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है. ITR फाइलिंग के आखिरी दिन से पहले इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से आंकड़े जारी किए और टैक्सपेयर्स को अलर्ट भी किया गया.

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5 करोड़ से अधिक ITR फाइल

आज सुबह इनकम टैक्स इंडिया ने ट्वीट कर टैक्सपेयर्स को अलर्ट किया. साथ ही बताया कि 30 जुलाई 2022 तक 5.10 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं. 30 जुलाई 2022 को ही 57.51 लाख से अधिक ITR फाइल किए गए. इनकम टैक्स इंडिया ने अलर्ट करते हुए कहा कि लेट फाइन से बचने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई तक अपना ITR फाइल कर दें.

आज आखिरी मौका

इनकम टैक्स इंडिया ने अपने ट्वीट में साफ कर दिया है कि 31 जुलाई तक ITR फाइल करें और लेट फाइन से बचें. मतलब ये कि एक अगस्त से ITR फाइल करने पर फाइन देना होगा. अगर आप आज रात 11:59 बजे तक अपना ITR दाखिल कर देते हैं, तो लेट फाइन से बच जाएगा. 

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डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर जुर्माना देना पड़ सकता है. देर से रिटर्न फाइल करने पर पांच लाख रुपये या उससे कम आय होने पर 1,000 रुपये लेट फीस लगेगी. पांच लाख से ज्यादा की आय पर लेट फीस 5,000 रुपये होगी. यह रकम बढ़कर 10,000 रुपये तक जा सकती है.

खुद से करें ITR फाइल

आईटीआर भरने के लिए आपको आयकर विभाग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर यूजर आईडी और  पासवर्ड की मदद से लॉग इन करना होगा. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने के लिए आपको पैन कार्ड (PAN Card), आधार कार्ड (Aadhaar Card), बैंक अकाउंट नंबर,  इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और फॉर्म 16 या फॉर्म 26 AS की जरूरत पड़ेगी. 

 

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