Link PF UAN with Aadhaar: आधार नंबर को पीएफ खाते के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से लिंक करने की डेडलाइन आज यानी मंगलवार 30 नवंबर को खत्म हो रही है. तो अगर आप आज रात तक यह जरूरी काम नहीं कर पाते तो कई तरह की मुश्किलें हो सकती हैं.
गौरतलब है कि आधार नंबर (Aadhaar Number) से UAN को लिंक करना अनिवार्य हो गया है. आधार को यूएनएन से लिंक करने की डेडलाइन इसके पहले कई बार बढ़ाई जा चुकी है. पहले यह डेडलाइन 31 मई 2021 थी जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दिया गया था. आखिरी बार इसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 किया गया था. इसलिए अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है तो मुश्किलों से बचने के लिए तत्काल इसे कर लें.
क्या हो सकती हैं दिक्कतें
डेडलाइन के बाद भी अगर किसी ने अपने पीएफ के यूएनएन को आधार नंबर से लिंक नहीं किया तो इसके बाद उसकी सैलरी का हिस्सा पीएफ खाते में जाना बंद हो सकता है. यही नहीं अगर ऐसा कोई व्यक्ति अपना प्रोविडेंट फंड निकाला चाहता है तो उसको भी मुश्किल आ सकती है.
कैसे कर सकते हैं लिंक
पीएफ के यूएनएन को आधार से लिंक करने का तरीका बहुत आसान है. इसके लिए सबसे पहले आप https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं. यूएएन और पासवर्ड डालकर अकाउंट लॉग इन करें. इसके बाद ‘मैनेज’ टैब में KYC ऑप्शन पर क्लिक करें. अगर आप आधार नंबर नहीं डालना चाहते हैं तो वर्चुअल आईडी नंबर डाल सकते हैं. फिर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के लिए अप्रूवल देना होगा. इसके बाद 'सेव' बटन पर क्लिक करना होगा.
अब आपकी रिक्वेस्ट 'पेंडिंग केवाईसी' में दिखेगी और आपके एंप्लॉयर को अपना अप्रूवल देना होगा ताकि यूएएन, आधार से लिंक हो सके. अप्रूव किए जाने के बाद उपलब्ध कराए गए डेटा को यूआईडीएआई के डेटा से वेरिफाई किया जाएगा. ईपीएफओ से अप्रूवल मिल जाने के बाद आधार आपके पीएफ खाते से जुड़ जाएगा और आपको अपनी आधार जानकारी के सामने Verify लिखा मिलेगा. आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज से इसकी जानकारी भी भेजी जाएगी.