केंद्र सरकार के कर्मचारी 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए दी गई प्रीमियम को एलटीसी नकद वाउचर योजना के तहत भुना सकते हैं.
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) का तीसरा सेट जारी करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि कार जैसी वस्तुओं की खरीद पर इस योजना का फायदा लेने के लिए कर्मचारी मूल बिल के बजाए बिल की स्व-सत्यापित फोटो कॉपी जमा कर सकते हैं.
व्यय विभाग ने कहा कि पुराने बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम भुगतान LTC नकद वाउचर योजना के तहत नहीं किया जाएगा. लेकिन जो पॉलिसी 12 अक्टूबर से 31 मार्च 2021 के बीच खरीदी गई हो, उसके प्रीमियम भुगतान के लिए LTC नकद वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं. योजना के तहत लाभ पाने के लिए बिल या वाउचर 31 मार्च 2021 को या उससे पहले जमा करना होगा.
सरकार ने 12 अक्टूबर को LTC नकद वाउचर योजना की घोषणा की थी, जिसका लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को 12 फीसदी या उससे अधिक जीएसटी दर वाली वस्तुओं या सेवाओं की खरीद करनी जरूरी है.
साथ ही ऐसी खरीद का भुगतान डिजिटल मोड, चेक या डिमांड ड्राफ्ट या NEFT या RTGS के जरिए किया जाना है. अभी तक कर्मचारियों को अवकाश यात्रा छूट का लाभ सिर्फ यात्रा करने पर ही मिलता था.