इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) यानी आईटीआर फाइल (ITR Filing) करना जरूरी होता है. यह होम लोन (Home Loan) या पर्सनल लोन (Personal Loan) लेने के अलावा भी कई चीजों को आसान बना देता है. अमूमन लोगों को सलाह दी जाती है कि आपकी कमाई भले ही टैक्सेबल दायरे में नहीं हो, लेकिन तब भी आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए. इसके बाद भी बहुत सारे लोग आईटीआर भरना नजरअंदाज कर देते हैं. अब ऐसा करना और भारी पड़ने वाला है. आईटीआर नहीं भरने वाले लोगों से अब ज्यादा टीडीएस (TDS) काटा जाएगा.
सीबीडीटी ने जारी किया नया सर्कुलर
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डाइरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने एक ताजा सर्कुलर में इसकी जानकारी दी है. सर्कुलर में कहा गया है कि अगर आपने फिस्कल ईयर 2020-21 के लिए आईटीआर नहीं भरा है, तो आपका नाम टैक्स फाइल नहीं करने वालों की लिस्ट (Non Tax Filers List) में जुड़ जाएगा. इतना ही नहीं बल्कि अप्रैल से शुरू हुए इस फाइनेंशियल ईयर में आपको ज्यादा टीडीएस भी देना होगा. सर्कुलर में साफ किया गया है कि किन लोगों को टैक्स फाइल नहीं करने वालों की लिस्ट में डाला जाएगा, किनसे ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा. इनके अलावा सर्कुलर में कुछ गाइडलाइंस को आसान भी बनाया गया है.
इन मामलों में कटेगा ज्यादा टीडीएस
सीबीडीटी के ताजा सर्कुलर के अनुसार, अगर पिछले फिस्कल ईयर के लिए आईटीआर फाइल नहीं किया गया है या उस साल किसी व्यक्ति से 50 हजार रुपये से ज्यादा टीडीएस काटा जा चुका है, तो इन दोनों स्थिति में अब ज्यादा टीडीएस काटा जाएगा. बैंकों को यह चेक करना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति इन दोनों में से किसी भी एक शर्त को पूरा तो नहीं करता है. अगर दोनों में से कोई भी स्थिति पाई गई, तो बैंक ज्यादा टीडीएस काटेंगे.
अभी भी भर सकते हैं आईटीआर
सर्कुलर में ये भी बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 (FY23) में अभी तक लिस्ट में कोई नया नाम नहीं जोड़ा गया है, ताकि टैक्स डिडक्ट करने वालों और कलेक्ट करने वालों पर प्रेशर नहीं बढ़े. अगर कोई व्यक्ति अगले इस फाइनेंशियल ईयर में असेसमेंट ईयर 2021-22 (AY22) का आईटीआर भरता है, तो उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा. संबंधित व्यक्ति जिस दिन वैलिड इनकम का रिटर्न भरेगा, उसी दिन लिस्ट से उसका नाम हटा दिया जाएगा.