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New Tax bill पर आया बड़ा अपडेट, कल मोदी सरकार की बैठक... मिल सकती है मंजूरी!

New Tax Bill: बजट 2025 पेश करते हुए बीते सप्ताह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि अगले हफ्ते न्यू टैक्स बिल आएगा और अब इसे लेकर ताजा अपडेट आया है, जिसके मुताबिक शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी मिल सकती है.

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बजट 2025 में वित्त मंत्री ने किया था न्यू टैक्स बिल का ऐलान
बजट 2025 में वित्त मंत्री ने किया था न्यू टैक्स बिल का ऐलान

मोदी 3.0 के बजट 2025 (Budget 2025) को पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा था कि अगले हफ्ते न्यू टैक्स बिल (New Tax Bill) पेश किया जाएगा. अब इसे लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि कल शुक्रवार को होने वाली मोदी कैबिनेट की बैठक में नए आयकर बिल को मंजूरी मिल सकती है. 

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सोमवार को लोकसभा में होगा पेश!
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए न्यू इनकम टैक्स बिल के बारे में जानकारी दी थी. अब मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक, शुक्रवार को पीए नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में होने जा रही कैबिनेट बैठक इसे मंजूरी मिल सकती है और साथ ही सोमवार को लोक सभा में इसे पेश किया जा सकता है.

नए बिल में कोई नया टैक्स नहीं
गौरतलब है कि सरकार पहले से ही स्पष्ट कर चुकी है कि नए इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill) में किसी भी तरह का कोई नया टैक्स लगाने का प्रावधान नहीं होगा. बल्कि नए बिल में सिर्फ टैक्स स्ट्रक्चर को तर्कसंगत और आसान बनाया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, इसमें मौजूदा आयकर कानून में कई नए सुधारों का प्रावधान होगा और कई अपराधों के लिए सजा कम करने का प्रावधान भी हो सकता है.

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सरकार का मकसद इस बिल के जरिए आम टैक्सपेयर्स के लिए टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाना और Income Tax Act, 1961 को आसान, स्पष्ट और समझने योग्य बनाना है. 

मौजूदा समय में दो तरह के आयकर सिस्टम हैं. 

न्‍यू टैक्‍स रिजीम (NEW TAX REGIME 2025)

0–4    0% 
4–8    5%
8–12    10%  
12–16    15% 
16–20    20%
20–24    25%
Above 24    30%

ओल्ड टैक्स रिजीम  (OLD TAX REGIME)
- 0 से 2.5 लाख रुपये तक की आय पर: 0%
- 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की आय पर: 5%
- 05 लाख से 10 लाख रुपये तक की आय: 20%
- 10 लाख से अधिक की आय पर: 30%

गौरतलब है कि, मौजूदा समय में ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 10 लाख से ज्यादा की आय पर 30% आयकर की व्यवस्था है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में 24 लाख से ज्यादा की आय पर 30% आयकर की व्यवस्था है. वहीं 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्‍स नहीं देना है. 

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