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नया चुनें या पुराना... अगर इतनी है कमाई तो दोनों रिजीम में लगेगा एक बराबर टैक्स, समझ लें कैलकुलेशन

New Tax Regime vs Old Tax Regime: टैक्सपेयर्स नई और पुरानी टैक्स रिजीम को चुनने को लेकर कैलकुलेशन कर रहे हैं. लेकिन अगर आपकी कमाई इतनी है, तो कोई भी टैक्स रिजीम चुने एक बराबर टैक्स देना होगा.

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नई टैक्स रिजीम और पुरानी टैक्स रिजीम.
नई टैक्स रिजीम और पुरानी टैक्स रिजीम.

देश में इनकम टैक्स (Income Tax) की दो व्यवस्था लागू है. न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) और पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime). वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2023 को पेश करने के दौरान न्यू टैक्स रिजीम में बड़े बदलाव का किया था. सरकार ने नई टैक्स रिजीम के तहत सात लाख रुपये तक की राशि को टैक्स फ्री कर दिया. लेकिन सरकार के इस घोषणा के बाद टैक्सपेयर्स नई और पुरानी टैक्स रिजीम को चुनने को लेकर कैलकुलेशन करने लगे. लेकिन एक स्तर पर सालाना कमाई पहुंचने के बाद दोनों ही टैक्स रिजीम में एक बराबर टैक्स लगेगा. ये गुणा-गणित कैसे फिट बैठेगा... आइए समझ लेते हैं.

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किसके लिए मुफीद कौन सी रिजीम?

नई टैक्स रिजीम में सालाना सात लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री है, लेकिन किसी भी तरह के डिडक्शन का लाभ इसमें नहीं मिलेगा. पुराने टैक्स रिजीम पर 80C के तहत 1,50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलता है. इसलिए नई टैक्स रिजीम उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जिन्होंने किसी भी तरह का निवेश नहीं किया है और उनके ऊपर होम लोन नहीं है. अगर किसी ने सेविंग स्कीम में निवेश किया है, तो उसके लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था ही मुफीद साबित होगी. 

डिडक्शन का लाभ

सालाना कितनी कमाई पर किसी दोनों टैक्स रिजीम में किसी भी टैक्सपेयर्स को एक बराबर टैक्स देना पड़ेगा. इसका कैलकुलेशन समझ लीजिए. एनवलप कैलकुलेशन के अनुसार, अगर किसी टैक्सपेयर की सालाना इनकम 16 लाख रुपये है. वो 4.25 लाख रुपये के डिडक्शन के लिए पुरानी टैक्स रिजीम को चुनता है (50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, 2 लाख होम लोन ब्याज, 80C के तहत 1.5 लाख, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए 80D के 25,000 रुपये) तो उसे भी उतना ही इनकम टैक्स देना होगा, जितना इतनी ही कमाई पर नई टैक्स रिजीम के तहत भुगतान करना होगा.  

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एक बराबार लगेगा टैक्स

पुरानी टैक्स रिजीम के तहत 4,25,000 रुपये के डिडक्शन का लाभ उठा सकते हैं. इस स्थिति में अगर आपकी सालाना आय 16,00,000 रुपये है, तो आप पुरानी टैक्स रिजीम चुनें या नई... टैक्स एक बराबर देना होगा. 

पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था के बीच मुख्य अंतर यह है कि नई टैक्स रिजीम के तहत आप 80C, 80D और 24B जैसी कटौती का लाभ नहीं उठा सकते हैं. जबकि आप डिडक्शन और छूटों को शामिल कर पुरानी व्यवस्था के तहत ये सभी लाभ ले सकते हैं.

कितनी इनकम पर लगेगा एक बराबर टैक्स

 इनकम ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम बचत बेहतर कौन?
10,00,000  28,600  54,600  26,000 ओल्ड
11,00,000 49,400  70,200 20,800 ओल्ड
12,00,000 70,200   85,800 15,600 ओल्ड
15,00,000 1,40,400 1,45,600 5,200 ओल्ड
16,00,000 1,71,600 1,71,600 00 दोनों
20,00,000 2,96,400 2,96,400 00 दोनों
25,00,000 4,52,400 4,52,400 00 दोनों
30,00,000 6,08,400 6,08,400 00 दोनों
35,00,000 7,64,400 7,64,400 00 दोनों
40,00,000 9,20,400 9,20,400 00 दोनों
45,00,000 10,76,400 10,76,400 00 दोनों
50,00,000  12,32,400 12,32,400 00 दोनों

(नोट: टैक्स संबंधित फैसले लेने से पहले एक बार एक्सपर्ट्स से जरूर सलाह लें)

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