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पैन को आधार से लिंक करने नियम में बदलाव, लेट फीस भरने से पहले करना होगा ये काम

पैन से आधार को लिंक करने के नियम में एक बदलाव हुआ है. इस काम को पूरा करने के लिए अब लोगों को 1000 रुपये लेट फीस के रूप में भरने होंगे. पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन 30 जून है.

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पैन को आधार से लिंक कराने के नियम.
पैन को आधार से लिंक कराने के नियम.

पैन और आधार (Pan-Aadhaar) दोनों ही आज के समय में हमारी पहचान के जरूरी दस्तावेज हैं. इनके बिना हम वित्तीय और सरकारी योजनाओं से जुड़े काम नहीं पूरा कर सकते हैं. इनकम टैक्स विभाग (Income Tax) ने पैन को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया है. एक जुलाई से ऐसे पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो जाएंगे, जो आधार से लिंक नहीं होंगे. आधार से पैन को लिंक कराने के लिए जुर्माने के रूप में 1000 रुपये देने होंगे. इस बीच पैन को आधार से लिंक करने के फॉर्म में एक बदलाव किया गया है. 

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क्या बदलाव हुआ है?

पैन को आधार से लिंक करने के लिए अब लोगों को 1000 रुपये जुर्माने के रूप में भरने होंगे. जब आप पैन को आधार से लिंक कराने के लिए जुर्माना भरेंगे, तो इस दौरान आपको असेसमेंट ईयर (AY) का ऑप्शन मिलता है. इनकम टैक्स विभाग ने अब असेसमेंट को ईयर को अपडेट कर दिया है. लेट फीस के पेमेंट के लिए आपको असेसमेंट ईयर 2024-25 को चुनना होगा. पिछली डेडलाइन 31 मार्च 2023 थी, जिसके लिए असेसमेंट ईयर 2023-24 चुनना था. 

नहीं कर पाएंगे ये काम

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर नई निर्धारित तिथि यानी 30 जून 2023 तक ये काम कराने से चूकते हैं, तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा. अगर ऐसा होता है, तो फिर कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे. आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या अन्य कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है. 

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लग सकता है भारी जुर्माना

Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है. 

ऐसे पता करें पैन से आधार लिंक है या नहीं

आपका पैन आधार से लिंक है कि नहीं इसका पता लगाने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद ‘लिंक आधार स्टेट्स’ पर क्लिक करें. आपके स्क्रीन पर एक विंडो खुल जाएगी. इसमें  'View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करना होगा. फिर आपके सामने एक मैसेज आएगा, जिससे पता लग जाएगा कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं. 

Pan-Aadhaar लिंक करना बेहद आसान 

  • इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें.
  • क्विक लिंक्स सेक्शन में जाकर लिंक आधार पर क्लिक करें. 
  • आपके स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.
  • यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भर दें. 
  • 'I validate my Aadhaar details' के विकल्प को चुनें.
  • आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त होगा. उसे भर दें और फिर 'Validate' पर क्लिक करें. 
  • जुर्माना भरने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.  

 

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