ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम की मुसीबतें (Paytm Crisis) कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बीते 31 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कंपनी की बैंकिंग सेवाओं पर बैन लगाने का आदेश जारी किया, तो वहीं Paytm Paymet Bank के टॉप अधिकारियों के इस्तीफे शुरू हो गए. अब पेटीएम का चीन कनेक्शन (Paytm China Connection) सुर्खियों में है, जिसकी सरकार जांच कर रही है.
Paytm में चीन के एंट ग्रुप का निवेश
पीटीआई की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से इस बात की जानकारी शेयर की गई है कि सरकार Paytm की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (One97 Communication Ltd) की बैंकिंग कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (Paytm Payment Bank) में चीन से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (China FDI In PPSL) की जांच कर रही है. इसमें कहा गया है कि पेटीएम में चीन के दिग्गज कॉरपोरेट ग्रुप एंट ग्रुप (China Ant Group) का इन्वेस्टमेंट है.
RBI ने खारिज कर दिया था आवेदन
गौरतलब है कि साल 2020 के नवंबर महीने में Paytm Payment Bank (PPSL) ने पेमेंट एग्रीगेटर्स और पेमेंट गेटवे के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास लाइसेंस के लिए आवेदन किया था. हालांकि, नवंबर 2022 में आरबीआई की ओर से इसे खारिज कर दिया गया था और FDI Rules के तहत प्रेस नोट-3 का अनुपालन कराए जाने के मद्देनजर पेटीएम पेमेंट बैंक की ओर से फिर से आवेदन करने के लिए निर्देशित किया था. इसके बाद 14 दिसंबर 2022 को वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड ने नया आवेदन दिया था.
क्या है एफडीआई नियमों का प्रेस नोट-3?
पेटीएम संकट के बीच FDI जांच की नई मुसीबत के बीच ये जान लेना जरूरी है कि आखिर FDI Rule में प्रेस नोट-3 का मतलब क्या है? तो बता दें कि कोविड संकट के बाद सरकार ने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों की ओर से किसी भी सेक्टर में विदेशी निवेश (FDI) से पहले मंजूरी लेने को अनिवार्य कर दिया था.
अब पेटीएम को लेकर भी सरकार इसी की जांच कर रही है. पीटीआई सूत्रों के मुताबिक, Paytm में China FDI को लेकर एक इंटर-मिनिस्ट्रियल कमेटी पेटीएम पेमेंट बैंक की जांच कर रही है और जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा.
29 फरवरी से PPSL की सेवाओं पर बैन
केंद्रीय बैंक RBI ने बीते 31 जनवरी को पेटीएम की बैंकिंग शाखा Paytm Payment Bank की सेवाओं पर आने वाली 29 फरवरी से बैन का आदेश जारी किया था. रिजर्व बैंक ने गैर-अनुपालन और सुपरवाइजरी चिंताओं पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ नियामक कार्रवाई का आदेश दिया था. इसने बैंक से कस्टमर अकाउंट, वॉलेट, FASTags, NCMC कार्ड में डिपॉजिट, ट्रांजेक्शन, प्रीपेड और टॉप-अप को रोकने के लिए कहा है. इसके साथ ही 29 फरवरी 2024 के बाद से कोई भी नया ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध लगाया है. हालांकि, इसके बाद पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा ने एक टाउनहॉल के दौरान मामले को जल्द सुलझा लेने का आश्वासन दिया था.