PPF Rule: सैलरीड क्लास के लोग टैक्स बचाने (Tax Saving) के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) में निवेश को काफी अधिक पसंद करते हैं. हालांकि, पीपीएफ अकाउंट होल्डर्स को इससे जुड़े एक नए डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए. यह डेवलपमेंट है कि अगर 12 दिसंबर, 2019 तक या उसके बाद किसी के दो या उससे ज्यादा पीपीएफ अकाउंट हैं तो वे क्लोज हो जाएंगे और उन्हें इस अवधि के लिए कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा. ऐसे पीपीएफ अकाउंट्स मर्ज भी नहीं किए जा सकते हैं.
अकाउंट्स मर्ज करने का प्रपोजल नहीं भेज पाएंगे
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (बजट डिविजन) ने पीपीएफ खातों को मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं भेजने का निर्देश दिया है. डाक विभाग ने लेटेस्ट सर्कुलर में कहा है कि 12.12.2019 या उसके बाद खुले दो या उससे ज्यादा पीपीएफ अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे और इन अकाउंट्स पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा और इस तरह के पीपीएफ अकाउंट्स को मर्ज करने के लिए कोई प्रपोजल पोस्टल डायरेक्टरेट को नहीं भेजा जाना चाहिए.
क्या कहते हैं नियम
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) Scheme के नियम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट नहीं खुलवा सकता है. हालांकि, इसके बावजूद कई लोग अनजाने में एक से ज्यादा अकाउंट खुलवा लेते हैं.
फैसले का पड़ेगा यह असर
मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने जून 2015 में कोई पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाया था और फरवरी 2020 में दूसरा अकाउंट ओपन करवा लिया. ऐसे में दोनों अकाउंट मर्ज नहीं किए जा सकते हैं और फरवरी 2020 में ओपन करवाया गया अकाउंट बंद हो जाएगा. इसमें इंवेस्ट की गई रकम पर आपको कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा.
वहीं अगर आपने जनवरी, 2015 में कोई अकाउंट खुलवाया था और जून 2018 में दूसरा अकाउंट ओपन करवाया था तो आप रिक्वेस्ट भेजकर इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर सकते हैं.
PPF Scheme है काफी पॉपुलर
वेतनभोगी तबके में यह स्कीम काफी लोकप्रिय है. इस स्कीम में एक साल में 1.5 लाख रुपये तक का निवेश किया जा सकता है. इस स्कीम में इंवेस्ट करने पर आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है. वर्तमान में पीपीएफ में इंवेस्ट करने पर 7.1 फीसदी का ब्याज मिलता है.