आजकल जब हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हमारे बैकिंग से जुड़े सारे काम भी ऑनलाइन हो रहे हैं. ऐसे में साइबर सुरक्षा को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) किसी भी तरह की कोताही बरदाश्त नहीं कर रहा है. इसलिए तो उसने एक बड़े सरकारी बैंक पर साइबर सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया है.
पंजाब एंड सिंध बैंक पर लगा जुर्माना
RBI ने सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब एंड सिंध बैंक पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. आरबीआई के मुताबिक बैंक को 16 मई और 20 मई 2020 को कुछ साइबर घटनाओं की जानकारी दी गई थी. इस पर बैं को कार्रवाई करनी थी लेकिन उसने लापरवाही दिखाई. इसलिए बैंक पर जुर्माना लगाया गया है.
लागू करने हैं ये नियम
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में सभी बैंकों को साइबर सुरक्षा से जुड़े नियम लागू करने के लिए कहा है. बैंक ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए केन्द्रीय बैंक ने ‘बैंको में साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क’ तैयार किया है. 2 जून 2016 के इन नियमों का लागू करना सभी बैंकों की जिम्मेदारी है.
पंजाब एंड सिंध बैंक को भी पहले कारण बताओ नोटिस भेजा गया. इस पर बैंक के जवाब को RBI ने संतोषजनक नहीं पाया. आरबीआई ने पाया कि ऊपर बताई घटनाओं की रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच से पता चला कि बैंक ने पहले से निर्धारित निर्देशों का पालन नहीं किया. बैंक ने इन निर्देशों का उल्लंघन किया है और ऐसे में वित्तीय जुर्माना लगाने की जरूरत हैॅ
इटावा के को-ऑपरेटिव बैंक पर भी जुर्माना
इसके अलावा RBI ने इटावा के नगर सहकारी बैंक लिमिटेड के खिलाफ भी कार्रवाई की. बैंक पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. सहकारी बैंक पर ये जुर्माना आय की पहचान, संपत्ति का वर्गीकरण इत्यादि नियमों के उल्लंघन के लिए लगाया गया है.
को-ओपरेटिव बैंको पर RBI की सख्ती
RBI को-ऑपरेटिव बैंकों पर लगातार सख्ती बरत रहा है. जून के महीने में ही वह करीब डेढ़ दर्जन को-ओपरेटिव बैंकों पर जुर्माना लगा चुका है. इसमें सबसे अधिक बैंक महाराष्ट्र से हैं. जबकि सबसे अधिक जुर्माना हैदराबाद के एक सहकारी बैंक पर 112 लाख करोड़ रुपये का लगाया गया है.
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