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इन बैंकों पर RBI का एक्शन, पैसा निकालने पर लगी लिमिट, यहां आपका खाता भी तो नहीं?

बैंकिंग नियमों (Banking Rules) का सही से पालन नहीं करने के कारण RBI अक्सर बैंकों के ऊपर कार्रवाई करते रहता है. रिजर्व बैंक ने इन बैंकों से पैसों की निकासी को लेकर लिमिट तय कर दिए हैं. बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार को जारी रखेंगे.

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भारतीय रिजर्व बैंक (फाइल फोटो)
भारतीय रिजर्व बैंक (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • रिजर्व बैंक ने तय की पैसे निकालने की लिमिट
  • छह महीने तक लागू रहेंगे प्रतिबंध

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश के तीन सहकारी बैंकों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है. रिजर्व बैंक ने तीन सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए उन पर धन निकासी (Withdrawal Limit) सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं. रिजर्व बैंक ने कहा कि तीनों बैंकों पर की गई कार्रवाई को बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. हालांकि, रिजर्व बैंक ने इन बैंकों से पैसों की निकासी को लेकर लिमिट तय कर दिए हैं. अगर आपका भी इनमें से किसी भी बैंक में खाता है, तो आप भी रिजर्व बैंक द्वारा तय निकासी रकम से अधिक नहीं निकाल पाएंगे.

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पैसे निकालने की लिमिट

केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि जयप्रकाश नारायण नगरी सहकारी बैंक (Jaiprakash Narayan Nagari Sahakari Bank) बासमतनगर पर प्रतिबंध लगने के चलते जमाकर्ता अपने खातों से राशि नहीं निकाल पाएंगे. इसके अलावा द करमाला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (The Karmala Urban Co-operative Bank) सोलापुर में जिनका अकाउंट है, वो अपने खातों से केवल 10,000 रुपये ही निकाल सकते हैं.

छह महीने तक लागू रहेंगे प्रतिबंध

आरबीआई ने दुर्गा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक, विजयवाड़ा पर भी प्रतिबंध लगाया है. इसके ग्राहक अपनी जमा राशि से 1.5 लाख रुपये तक की निकासी कर सकते हैं. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत तीन बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे. हालांकि, इनकी समीक्षा की जा सकती है.

बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार को जारी रखेंगे. रिजर्व बैंक छह महीने बीत जाने के बाद तय करेगा कि पाबंदियों को हटाया या नरम किया जाना चाहिए अथवा नहीं.

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इन दो बैंको पर भी लग चुका है प्रतिबंध 

बैंकिंग नियमों (Banking Rules) का सही से पालन नहीं करने के कारण RBI अक्सर बैंकों के ऊपर कार्रवाई करते रहता है. पिछले दिनों आरबीआई ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (Lucknow Urban Co-operative Bank) और अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सीतापुर (Urban Co-operative Bank Limited, Sitapur) पर प्रतिबंध लगाए हैं.

इन दोनों बैंकों की भी वित्तीय स्थिति खराब है. इस वजह से केंद्रीय बैंक ने इनपर प्रतिबंध लगाए हैं. इन बैंकों के ग्राहकों पर भी खाते से पैसे निकालने पर लिमिट लगाई है.

 

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