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Kotak Mahindra Bank: आरबीआई ने इस बड़े बैंक पर लगा बैन हटाया, अब नए क्रेडिट कार्ड कर सकेगा जारी

Kotak Mahindra Bank पर लगा बैन अब हट गया है और RBI ने इसे हटाते हुए बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की परमिशन भी दे दी है. इसके साथ ही बैंक अब ऑनलाइन चैनलों के जरिए नए ग्राहक भी जोड़ सकेगा.

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कोटक बैंक पर लगी सभी पाबंदियां आरबीआई ने हटाईं
कोटक बैंक पर लगी सभी पाबंदियां आरबीआई ने हटाईं

कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) को भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी राहत दी है. RBI ने बैंक पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं. अनुपालन कमियों के उजागर होने के बाद केंद्रीय बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक को नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था और बैंक द्वारा नए क्रेडिट कार्ड (Credit Card) जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी. अब रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोटक ने अपनी कमियों को सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाए हैं और सभी नियमों का पालन किया.

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बीते साल लगाई थीं पाबंदियां
भारतीय रिजर्व बैंक ने Kotak Mahindra Bank पर बीते साल 24 अप्रैल 2024 को तमाम पाबंदियां लगाई थी, जिसके तहत केंद्रीय बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक को अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के जरिए नए ग्राहकों को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से तत्काल रोकने का निर्देश दिया था और इन सभी प्रतिबंधों को 12 फरवरी 2025 को हटाया गया है. RBI की ओर से कहा गया है कि बैंक ने अपनी कमियों को सुधारने के लिए जो कदम उठाए हैं, इसके लिए एक बाहरी ऑडिट भी कराया गया, ताकि इन सुधारों की पुष्टि की जा सके.

क्यों लगाया गया था RBI ने बैन
भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोटक महिंद्रा बैंक को ऑनलाइन नए कस्‍टमर्स जोड़ने और नए कस्‍टमर्स को क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया है. आरबीआई ने कहा था कि उसे 2022 और 2023 के लिए आईटी इन्वेंट्री मैनेजमेंट विक्रेता जोखिम मैनेजमेंट और डेटा सुरक्षा में "गंभीर कमियां और गैर-अनुपालन" मिले थे. 

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत कोटक महिंद्रा बैंक पर एक्शन लिया गया था. केंद्रीय बैंक के इन प्रतिबंधों का असर मौजूदा कस्‍टमर्स पर नहीं पड़ा था. दरअसल, आरबीआई ने पाबंदियां लगाते हुए कहा था कि बैंक अपने मौजूदा ग्राहकों को सभी तरह की सर्विसेज सुचारू रूप से देना जारी रखेगा. इसमें मौजूदा क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स भी शामिल हैं, जिन्हें पहले से मिल रहीं सुविधाएं मिलती रहेंगी.

क्‍या है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A?
यह साल 1949 में बनाए गए बैंकिंग विनियमन अधिनियम में नियमों का एक समूह है, जो भारत में बैंकिंग सेक्‍टर को नियंत्रित करता है. यह अधिनियम आरबीआई को बैंकों को लाइसेंस देने के साथ-साथ भारत में बैंकिंग नियामक की शक्ति प्रदान करता है. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35ए के तहत आरबीआई को बैंकों को निर्देश दे सकता है और किसी भी तरह की कार्रवाई कर सकता है. आरबीआई इसक अधिनियम के तहत बैन भी लगा सकता है. गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने इसी अधिनियम के तहत कुछ समय पहले पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर भी कार्रवाई की थी.

आज शेयर पर दिखेगा असर!
रिजर्व बैंक द्वारा जब कोटक महिंद्रा बैंक पर बैन लगाए गए थे, तो उसके बाद बैंक का शेयर (Kotak Mahindra Bank Share) भरभराकर टूटा था और बैंक के मार्केट कैप में भी बड़ी गिरावट आई थी. अब जबकि प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, तो आज इस बैंकिंग स्टॉक पर असर देखने को मिल सकता है. बता दें कि बीते कारोबारी दिन शेयर बाजार (Stock Market) में गिरावट के बीच कोटक बैंक का शेयर 1.40 फीसदी की उछाल के साथ 1945.50 रुपये पर क्लोज हुआ था. 

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(नोट- शेयर बाजार में किसी भी निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

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