भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 31 मार्च 2019 तक Deutsche Bank की वित्तीय स्थिति की जांच करने के बाद नियमों में कोताही को लेकर उस पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
केंद्रीय बैंक ने 31 मार्च 2019 तक डोयचे बैंक की वित्तीय स्थिति का वैधानिक निरीक्षण किया. इसके बाद जारी जोखिम आकलन रिपोर्ट (रिस्क एसेसमेंट रिपोर्ट) में पाया गया कि बैंक ने जमा पर ब्याज दरों को लेकर उसके 2016 के दिशानिर्देशों के पालन में कोताही बरती है.
जारी किया कारण बताओ नोटिस
दिशानिर्देशों के पालन में कोताही पाए जाने के बाद केंद्रीय बैंक ने Deutsche Bank को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा ‘कि उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाना चाहिए’.
जवाब से संतुष्ट नहीं RBI, लगाया जुर्माना
RBI ने आधिकारिक बयान में कहा कि डोयचे बैंक के नोटिस पर जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक जवाब और अन्य प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने के बाद ही उसने बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है.
ग्राहकों के साथ लेनदेन से जुड़ाव नहीं
केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि बैंक पर ये कार्रवाई रेग्लुयटरी कमियां पाए जाने के चलते की गयी है. यह बैंक और उसके ग्राहकों के बीच किए गए किसी भी प्रकार के लेनदेन की वैधानिकता से जुड़ी नहीं है.
गौरतलब है कि बैंकों में नियमों के अनुपालन को लेकर रिजर्व बैंक लगातार सख्ती बरतता रहा है. इसके पहले रिजर्व बैंक ने आईटी सेवाओं में अवरोध को लेकर एचडीएफसी बैंक को नोटिस दिया था.