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Amazon को अभी राहत नहीं, NCLAT ने कर दिया मना, अब इस तारीख को सुनवाई

जस्टिस एम वेणुगोपाल और जस्टिस वी पी सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने Amazon की याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई मेरिट के आधार पर की जाएगी. पीठ ने अंतरिम राहत देने से मना करते हुए कहा कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी.

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CCI-फ्यूचर कूपन्स को नोटिस
CCI-फ्यूचर कूपन्स को नोटिस
स्टोरी हाइलाइट्स
  • CCI-फ्यूचर कूपन्स को नोटिस जारी
  • 2 फरवरी को होगी अगली सुनवाई

ई-कॉमर्स कंपनी Amazon को Future Group के साथ जारी विवाद में NCLAT से भी कोई राहत नहीं मिली है. ट्रिब्यूनल ने Amazon की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की और अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया. ट्रिब्यूनल ने CCI और Future Coupons को नोटिस भी जारी किया.

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जस्टिस एम वेणुगोपाल और जस्टिस वी पी सिंह की दो सदस्यीय पीठ ने Amazon की याचिका पर सुनवाई की. उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई मेरिट के आधार पर की जाएगी. पीठ ने अंतरिम राहत देने से मना करते हुए कहा कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 2 फरवरी को होगी.

NCLAT में सीसीआई के फैसले को चुनौती दी जाती है. इससे पहले सीसीआई ने अपने एक आदेश में फ्यूचर कूपन्स के साथ Amazon के सौदे को करीब दो साल पहले दी गई मंजूरी को निलंबित कर दिया था. Amazon ने इसी आदेश को टॉप ट्रिब्यूनल में चुनौती दी है. NCLAT ने सीसीआई और एफसीपीएल को अगले दस दिन के भीतर जवाब देने को कहा है. इसके बाद Amazon को अपना पक्ष रखना होगा.

Amazon के ऊपर आरोप है कि उसने फ्यूचर कूपन्स के साथ सौदे के लिए मंजूरी मांगते समय कुछ जरूरी जानकारियां छिपाने का प्रयास किया. रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ फ्यूचर समूह के एक प्रस्तावित सौदे के बाद इस मामले में मुकदमेबाजी चल रही है. Amazon इस सौदे के खिलाफ है.

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