SEBI order: भारतीय प्रतिभूति बाजार नियामक (SEBI) ने सख्त कार्रवाई करते हुए सनराइज एशियन लिमिटेड समेत कुल 85 व्यक्तियों और संस्थाओं को कंपनी के शेयर मूल्य में हेराफेरी करने के चलते पूंजी बाजार (Capital Market) में कारोबार करने पर एक साल तक के लिए रोक लगा दी है.
सेबी ने सोमवार के अपने एक आदेश में सनराइज एशियन (Sunrise Asian Limited) और उसके तत्कालीन 5 निदेशकों को पूंजी बाजार से एक साल के लिए और 79 संबंधित इकाइयों को छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया.
क्या है मामला
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रधान आयकर निदेशक (जांच), कोलकाता से मिले एक संदर्भ के आधार पर 16 अक्टूबर 2012 से 30 सितंबर 2015 की अवधि के दौरान सनराइज एशियन के शेयरों की जांच की थी.
शेयरों की कीमत में हेराफेरी
सेबी ने अपनी जांच में पाया कि विलय योजना के तहत शेयरों के आवंटन के अनुसार सनराइज एशियन और उसके तत्कालीन निदेशकों ने एक व्यवस्था तैयार की थी, जिसके तहत 83 संबंधित इकाइयों ने जांच अवधि के दौरान शेयरों की कीमत में हेराफेरी की थी, जिससे धोखाधड़ीपूर्ण और अनुचित व्यापार व्यवहार (पीएफयूटीपी) मानदंडों का उल्लंघन हुआ.