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4 साल तक जांच, शेयर बाजार में 'हेराफेरी' करते पकड़े गए ये 19 लोग, SEBI ठोका जुर्माना

SEBI Penalises 19 Persons: बाजार नियामक सेबी ने जांच के बाद दोषी पाए गए इन 19 व्यक्तियों को जुर्माने के रूप में 95 लाख रुपये यानी प्रत्येक व्यक्ति पर 5-5 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई है. नियामक ने अपने ऑर्डर में कहा है कि ये रकम 45 दिनों के भीतर जमा करनी होगी.

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सेबी ने 19 लोगों पर लगाया जुर्माना
सेबी ने 19 लोगों पर लगाया जुर्माना

मार्केट रेग्यूलेटर सेबी (SEBI) ने एक कंपनी के शेयरों (Stocks) में हेरा-फेरी करने के मामले में 19 लोगों पर जुर्माने की कार्रवाई की है.  ये धोखाधड़ी 2017-2018 में की गई थी और जांच के बाद इन लोगों पर 95 लाख रुपये का जुर्माना (Penalty) ठोका गया है. 

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45 दिन में भरना होगा जुर्माना
पीटीआई के मुताबिक, ग्लोबल इंफ्राटेक और फाइनेंस लिमिटेड (Global Infratech And Finance Limited) शेयरों में धोखाधड़ी की गई थी. जांच में हेरा-फेरी के दोषी पाए हए इन 19 व्यक्तियों को जुर्माने (Penalty) की ये रकम भरने के लिए बाजार नियामक (Market Regulator) ने 45 दिनों का समय दिया है.

इस कार्रवाई के बारे में जानकारी सेबी के बीते शुक्रवार को जारी किए गए ऑर्डर से मिली है. इस ऑर्डर में नियामक ने मामले की जांच और जुर्माने के बारे में विस्तार से बताया है.  

मानदंडों का किया गया उल्लंघन
सेबी ने दिसंबर 2017 से फरवरी 2018 की अवधि के लिए ग्लोबल इंफ्राटेक एंड फाइनेंस लिमिटेड (GIFL) के शेयरों (Stocks) में पीएफटीयू (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) तय मानदंडों के उल्लंघन का पता लगाने के लिए एक जांच की थी.

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नियामक ने अपनी जांच में पाया कि 19 व्यक्तियों ने Stocks की पर्याप्त मात्रा में 3,266 ट्रेडों को निष्पादित (Execute) करने की एक समान रणनीति अपनाई. जो टोटल मार्केट वॉल्यूम का 12.86 फीसदी है, जो कि 39 दिनों के लिए बड़ी संख्या में ट्रेडों के माध्यम से 87 से 458 ट्रेडों तक था.

निवेशकों को किया गुमराह
बाजार नियामक ने कहा कि सिंक्रोनाइज्ड (Synchronised) ट्रेडों की इस तरह की दोहराई गई और समान रणनीति, जिसमें पर्याप्त मात्रा में शेयरों को शामिल किया गया था. इसमें पाया गया कि ये सिंक्रोनाइज्ड ट्रेड, जो निवेशकों को गुमराह करने के लिए निष्पादित किए गए थे. सेबी ने इसे बड़ी धोखाधड़ी करार दिया है, और इसकी जांच शुरू करते हुए बड़ी कार्रवाई की है. 

प्रत्येक पर 5-5 लाख का जुर्माना
SEBI ने इस मामले में हरीशकुमार कांतिलाल पटेल, विशालकुमार कृष्णकांत बोरिशा, पारधी धीरूभाई खानाभाई, भाविन नटवरलाल पांचाल, अंकित जगदीशभाई पिथवा, केतन प्रवीणभाई पांचाल, प्रवीण कुमार और रमेशचंद्र छितुभाई पटेल सहित 19 दोषी व्यक्तियों में से प्रत्येक पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

 

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