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हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द, भारती एयरटेल को झटका

भारती एयरटेल को सुप्रीम कोर्ट से GST रिफंड मामले में झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारती एयरटेल के 923 करोड़ GST रिफंड पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने भारती एयरटेल को हाईकोर्ट के रिफंड करने के आदेश को रद्द कर दिया है.

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सरकार ने रिफंड के आदेश को दी थी चुनौती
सरकार ने रिफंड के आदेश को दी थी चुनौती
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कुल 923 करोड़ रुपये GST रिफंड का मामला
  • हाईकोर्ट के फैसले दी गई थी SC में चुनौती

भारती एयरटेल (Bharti Airtel) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से GST रिफंड मामले में झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारती एयरटेल के 923 करोड़ GST रिफंड पर रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत ने भारती एयरटेल को हाईकोर्ट के रिफंड करने के आदेश को रद्द कर दिया है. 

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दरअसल भारती एयरटेल ने जुलाई-सितंबर 2017 के बीच की अवधि के लिए 923 करोड़ का GST रिफंड मांगा था. मई 2020 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भारती एयरटेल की याचिका की अनुमति दी. सरकार को दावा की गई राशि को सत्यापित करने और रिफंड करने का निर्देश दिया है.
 

2020 में पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में मामला
जुलाई 2020 में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, और रिफंड के आदेश को चुनौती दी थी. केंद्र ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि भारती एयरटेल ने जुलाई-सितंबर 2017 के बीच की अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट की सूचना दी थी.  

वहीं कोर्ट में भारती एयरटेल ने तर्क दिया था कि उसने जुलाई-सितंबर 2017 के लिए GSTR-2A फॉर्म के बाद से अवधि के लिए नॉन- ऑपरेशनल होने के लिए 823 के अतिरिक्त कर का भुगतान किया था. SC ने रिफंड जारी करने के खिलाफ सरकार की याचिका को अनुमति दे दी है और हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है. 

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