सस्ती एयरलाइंस स्पाइसजेट (SpiceJet) को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का बेहद कड़ा रूख देखने को मिला. कोर्ट ने स्पाइसजेट के चेयरमैन अजय सिंह को कड़ी फटकार लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने कम लागत वाली विमानन कंपनी स्पाइसजेट को क्रेडिट सुइस (Credit Suisse) का बकाया भुगतान नहीं करने पर 'कठोर कार्रवाई' की चेतावनी दी है. अदालत ने स्पाइसजेट को क्रेडिट सुइस से जुड़े मामले में 15 सितंबर तक 1.5 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश
दरअसल, समझौते के मुताबिक मंथली पेमेंट, जो कि कुल बकाया राशि का एक तिहाई हिस्सा है. इसके अलावा बाकी बैंकों का बकाया है. सोमवार को जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा, 'अगर अब भुगतान नहीं हुआ तो हमें कठोर कदम उठाना होगा. टाल-मटोल बहुत हो गया. अब आपको समझौते के शर्तों का पालन करना होगा. इसके लिए अगर आप कारोबार बंद कर देंगे तो हमें चिंता नहीं है.
अदालत ने यह कहा कि अगर भुगतान एक किस्त के लिए 5,00,000 डॉलर के साथ ही डिफॉल्ट राशि के तौर पर 1 मिलियन डॉलर का भुगतान नहीं किया जाता है तो संस्थापक अजय सिंह को जेल भेज दिया जाएगा. साथ ही कोर्ट ने अजय सिंह को हर सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया है.
2015 से दोनों पक्षों में विवाद
बता दें, क्रेडिट सुइस ने स्पाइसजेट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी. इसमें आरोप लगाया था कि अजय सिंह और स्पाइसजेट शर्तों के मुताबिक समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं और अबतक उन पर 3.9 मिलियन डॉलर का बकाया है.
क्रेडिट सुइस ने साल 2013 में विमान के इंजन की सर्विसिंग के भुगतान के लिए 24 मिलियन डॉलर से अधिक के कुछ बिलों का भुगतान करने में विफल रहने के लिए एयरलाइन के खिलाफ मामला दायर किया था. दोनों पक्ष साल 2015 से कानूनी विवाद में लगे हुए हैं. इसी के चलते मद्रास हाई कोर्ट को साल 2021 में एयरलाइन को बंद करने का अदालती आदेश देना पड़ा था.
वहीं सोमवार को शेयर बाजार में शानदार तेजी के बीच स्पाइसजेट के शेयर में तेजी दर्ज की गई. कारोबार के अंत में शेयर करीब 3% चढ़कर 40 रुपये पर बंद हुआ. पिछले एक महीने में स्पाइसजेट का शेयर करीब 18 फीसदी भाग चुका है. जबकि एक साल में 11 फीसदी निगेटिव रिटर्न दिया है.