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कैसे बचाएं टैक्स? 2022 में निवेश के लिए ये 7 विकल्प, रिटर्न भी मिलेगा खूब!

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): यह एक बेहद पॉपुलर स्कीम है. यह इंवेस्टमेंट की शुरुआत के लिए बहुत ही सुरक्षित इंवेस्टमेंट ऑप्शन है. कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 500 रुपये के निवेश के साथ PPF Account खुलवा सकता है.

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फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही इंवेस्टमेंट कर देना चाहिए शुरू
फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही इंवेस्टमेंट कर देना चाहिए शुरू
स्टोरी हाइलाइट्स
  • PPF पर इस समय मिल रहा है 7.1% का ब्याज
  • NPS पर मिलती है 50,000 रुपये की अतिरिक्ट टैक्स छूट

Saving और Investment किसी भी क्लास के फाइनल एग्जाम की तरह होता है. आप रातों-रात इसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं. इसकी तैयारी शुरुआत से करनी चाहिए. इसी तरह अगर आप Tax Planning करना चाहते हैं तो इसकी शुरुआत भी आपको एकदम शुरू से करनी चाहिए. इसके लिए जरूरी है कि हम सभी तरह की सेविंग स्कीम्स को ठीक तरीके से समझे और बिल्कुल सही स्कीम में इंवेस्टमेंट करें. Tax Saving Schemes में इंवेस्टमेंट से आपको ज्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता है. दूसरी ओर, वह रकम आपके एसेट में जुड़ जाती है. 

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Tax Saving Schemes के कुछ ऑप्शन इस प्रकार हैंः
1. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP): पूरी तरह इंश्योरेंस प्लान से अलग ULIP में निवेशकों को सिंगल इंटीग्रेटेड प्लान के तहत इंश्योरेंस और इंवेस्टमेंट दोनों तरह की चीजें मिल जाती हैं. पॉलिसीहोल्डर द्वारा जमा किए गए प्रीमियम का एक हिस्सा पॉलिसीहोल्डर को इंश्योरेंस कवरेज देने में यूटिलाइज किया जाता है. वहीं, बाकी हिस्सा इक्विटी और डेट इंस्ट्रुमेंट्स में इंवेस्ट किया जाता है. ULIP के तहत कोई भी टैक्सपेयर (Taxpayer) 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन (Tax Deduction) क्लेम कर सकता है.  
2. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): यह एक बेहद पॉपुलर स्कीम है. यह इंवेस्टमेंट की शुरुआत के लिए बहुत ही सुरक्षित इंवेस्टमेंट ऑप्शन है. कोई भी व्यक्ति मिनिमम 500 रुपये के निवेश के साथ PPF Account खुलवा सकता है. आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक या पोस्ट ऑफिस के जरिए यह अकाउंट खुलवा सकते हैं. इस फंड में निवेश करने पर वर्तमान में 7.1% का ब्याज मिल रहा है. टैक्सपेयर्स 1.5 लाख रुपये तक का अधिकतम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
3. ELSS Mutual Fund: इक्विटी-लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम हैं जिसके तहत मुख्य रूप से इक्विटी फंड्स में निवेश किया जाता है. ELSS के तहत इंवेस्टर्स को टैक्स बेनिफिट मिलता है. इसमें निवेश पर भी आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
4. सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana): सरकार ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इस स्कीम की शुरुआत की थी. इस स्कीम में इंवेस्टमेंट के जरिए पैरेंट्स अपनी बेटियों की पढ़ाई या शादी से जुड़े भविष्य के खर्चों के लिए एक फंड क्रिएट कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत 7.6 फीसदी का ब्याज मिल रहा है. आप किसी भी कॉमर्शियल बैंक की शाखा या पोस्ट ऑफिस के जरिए इस स्कीम में निवेश शुरू कर सकते हैं. 
5. नेशनल पेंशन स्कीम (NPS): सरकार ने रिटायरमेंट के समय फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की थी. इस स्कीम के तहत सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर के कर्मचारियों को टैक्स सेविंग का ऑप्शन मिलता है. 18-60 साल की आयु का कोई भी व्यक्ति इस स्कीम में निवेश कर सकता है. इसमें 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक का डिडक्शन तो क्लेम किया ही जा सकता है. साथ ही सेक्शन 80CCD (1B) के तहत 50,000 रुपये का अतिरिक्त डिडक्शन भी मिल जाता है.
6. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (NSC): आप पोस्ट ऑफिस की किसी भी शाखा में NSC के तहत निवेश शुरू कर सकते हैं. यह एक फिक्स्ड इनकम वाला टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट प्लान है. यह भारत सरकार की स्कीम है और इसलिए इसमें निवेश करना सुरक्षित है. इस पर वर्तमान में 6.8% प्रति वर्ष का ब्याज मिलता है. 
7. Home Loan: अगर आपने होम लोन लिया हुआ है तो प्रिंसिपल के रिपेमेंट पर 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं. वहीं, इसके ब्याज के भुगतान पर भी आप टैक्स छूट का लाभ हासिल कर सकते हैं.

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