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Tax Saving Scheme: ये तीन सरकारी योजनाएं बचाएंगी लाखों रुपये का टैक्‍स... क्‍या आपने किया इनमें निवेश?

केंद्र सरकार की ओर से कई सरकारी योजनाएं (Government Scheme) चलाई जाती हैं, जिसमें से कई स्‍कीम टैक्‍स की छूट पेश करती है. यहां तीन ऐसी ही योजना के बारे में जानकारी दी गई है. इसमें लाखों रुपये का टैक्‍स बचा सकते हैं.

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ये तीन सरकारी योजना बचाएंगी टैक्‍स
ये तीन सरकारी योजना बचाएंगी टैक्‍स

केंद्र सरकार (Central Government) की ओर से कई सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं. ये योजनाएं सिर्फ मुनाफा ही नहीं, बल्कि मिडिल क्‍लास को टैक्‍स सेविंग (Tax Saving) का लाभ भी देती हैं. अगर आप एक टैक्‍सपेयर हैं और रिटर्न के साथ टैक्‍स बचाना चाहते हैं तो ये योजनाएं आपके लिए हैं. इन योजनाओं में निवेश करके आप लाखों रुपये का टैक्‍स बचा सकते हैं. 

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हम बात कर रहें हैं छोटी बचत योजनाओं (Small Saving Schemes) की, जिसे आप Post Office के माध्‍यम से खोल सकते हैं. छोटी बचत योजनाओं के तहत शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्‍ग टर्म का निवेश है. छोटी बचत योजना के तहत पब्लिक प्रोविडेंड फंउ (PPF), टर्म डिपॉजिट (Term Deposit),  सीनियर सिटीजन सेविंग स्‍कीम (Senior Citizen Saving Scheme) और सुकन्‍या समृद्धि (SSY) जैसी कई योजनाएं शामिल हैं. वहीं टैक्‍स सेविंग में EPF जैसी योजना भी है. 

पीपीएफ में निवेश पर कितनी छूट 
छोटी बचत योजना के तहत पब्लिक प्रोविडेंड फंड (PPF) एक ऐसी योजना है, जिसमें इनकम टैक्‍स (Income Tax) की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की सेविंग की जा सकती है. इसमें निवेश की अधिकतम अमाउंट सालाना 1.5 लाख रुपये है, जिस कारण यह योजना पूरी तरह से टैक्‍स छूट के तहत है. PPF एक लॉन्‍ग टर्म इंवेस्‍टमेंट स्‍कीम है, जिसमें कम से कम 15 साल तक निवेश किया जा सकता है. इस योजना के तहत ब्‍याज 7.1 फीसदी है. इसमें कम से कम 500 रुपये से निवेश कर सकते हैं. 

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सुकन्‍या समृद्धि योजना (SSY)
केंद्र सरकार की 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना के तहत सुकन्‍या समृद्धि स्‍कीम को चालू किया गया था. इस योजना में लड़कियों के नाम से निवेश शुरू कर सकते हैं और हर साल लाखों रुपये का टैक्‍स बचा सकते हैं. इस योजना के तहत निवेश की गई रकम बेटी के 18 साल की उम्र में आधी और 21 साल के होने पर पूरी रकम निकाली जा सकती है. इस योजना के तहत ब्‍याज 8 फीसदी है. 

EPF स्‍कीम के तहत टैक्‍स छूट 
कर्मचारी भविष्‍य निधि या PF खाते के तहत एक कर्मचारी को हर महीने अपनी सैलरी में से 12 फीसदी का योगदान देना पड़ता है. वहीं कंपनी या संस्‍था की ओर से भी आपके पीएफ अकाउंट (PF Account) में इतना ही योगदान दिया जाता है. यह स्‍कीम भी टैक्‍स सेविंग के तहत आती है, जिसमें आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की छूट देती है. सरकार की ओर से इस योजना में 8.1 फीसदी का ब्‍याज दिया जाता है. यह स्‍कीम खासतौर पर रिटायरमेंट (Retirement) के लिए पैसा जमा करती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर आप इमरजेंसी फंड के तौर पर पैसे को निकाल सकते हैं. 

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