केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन देने के लिए पिछले महीने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की शुरुआत की थी. इस योजना को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के अल्टरनेटिव के तौर पर पेश किया गया है. केंद्र सरकार ने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों के पास NPS और UPS में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा. UPS में कर्मचारियों की तरफ से 10 फीसदी का योगदान देना होता है, जबकि सरकार इसमें 18.5 फीसदी का योगदान करेगी.
UPS के ऐलान के साथ ही केंद्र सरकार ने कहा था कि इस योजना में कम से कम 10 साल नौकरी करने वालों को न्यूनतम पेंशन 10 हजार रुपये दिया जाएगा. वहीं पूरा पेंशन पाने के लिए न्यूनतम 25 साल की सेवा देनी होगी. लेकिन अगर कोई इस योजना के तहत 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी करता है तो कैसे पेंशन का कैलकुलेशन होगा? आइए जानते हैं.
25 साल से कम की नौकरी तो कैसे मिलेगी पेंशन?
यूपीएस के तहत, जो कर्मचारी पच्चीस साल की सेवा पूरी किए बिना रिटायर्ड होते हैं, तो वे भी पेंशन पाने के योग्य हैं. 25 साल से कम समय से सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अनुमानित आधार पर रिटायरमेंट के बाद पेंशन दी जाएगी, जो उनके कार्य अवधि और सैलरी पर निर्भर करेगा. वहीं इस योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन लाभ 10,000 रुपये है, जो न्यूनतम दस साल की सेवा के बाद रिटायर्ड होते हैं.
जिन कर्मचारियों की सर्विस 10 से 25 वर्ष के बीच है, उनकी पेंशन राशि का कैलकुलेशन उनके कार्यकाल के अनुसार आनुपातिक रूप से की जाएगी. साथ ही इसमें महंगाई राहत भी दिया जा सकता है.
यूनिफाइड पेंशन योजना की खासियत