scorecardresearch
 

Vijay Mallya UBS Case: अब लंदन में भी बेघर होंगे विजय माल्या, कोर्ट का आदेश

माल्या के ऊपर UBS का 20.4 मिलियन पाउंड (करीब 207.22 करोड़ रुपये) का कर्ज बकाया है. यूबीएस ने इस कर्ज की वसूली के लिए रीजेंट पार्क स्थित 18/19 कॉर्नवॉल टेरेस अपार्टमेंट (Cornwall Terrace Luxury Apartment) को खाली कराने के लिए 3 साल पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया था. मई 2019 में माल्या को इस मामले में कोर्ट से राहत मिली थी, लेकिन उन्हें 30 अप्रैल 2020 तक कर्ज चुकाने का आदेश दिया गया था.

Advertisement
X
माल्या को खाली करना होगा ये घर (Photo: Buildington UK)
माल्या को खाली करना होगा ये घर (Photo: Buildington UK)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कोर्ट ने यूबीएस को दिया घर पर कब्जा करने का अधिकार
  • माल्या पर यूबीएस का 207 करोड़ रुपये का बकाया

भगोड़े बिजनेसमैन विजय माल्या (Vijay Mallya) के बुरे दिन खत्म नहीं हो रहे हैं. अब माल्या के ऊपर लंदन में भी बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है. स्विस बैंक UBS के साथ चल रहे एक पुराने विवाद में कोर्ट के हालिया फैसले के बाद माल्या को रीजेंट पार्क (Regent's Park) स्थित आलीशान अपार्टमेंट खाली करना पड़ेगा.

Advertisement

3 साल से अदालती कार्यवाही में था मामला

माल्या के ऊपर UBS का 20.4 मिलियन पाउंड (करीब 207.22 करोड़ रुपये) का कर्ज बकाया है. यूबीएस ने इस कर्ज की वसूली के लिए रीजेंट पार्क स्थित 18/19 कॉर्नवॉल टेरेस अपार्टमेंट (Cornwall Terrace Luxury Apartment) को खाली कराने के लिए 3 साल पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया था. मई 2019 में माल्या को इस मामले में कोर्ट से राहत मिली थी, लेकिन उन्हें 30 अप्रैल 2020 तक कर्ज चुकाने का आदेश दिया गया था.

डेडलाइन बीत जाने के बाद भी नहीं चुकाया कर्ज

हालांकि डेडलाइन खत्म हो जाने के बाद भी माल्या ने यूबीएस का कर्ज नहीं चुकाया. इसके बाद कोरोना महामारी के चलते यूबीएस बैंक माल्या से अपार्टमेंट खाली नहीं करा पाया. इसके बाद यूबीएस ने अक्टूबर 2021 में कोर्ट में फिर से अर्जी दी. तब माल्या के वकील ने दलील दी कि बैंक ने उनके क्लाइंट को फैमिली ट्रस्ट फंड से रकम जुटाने से रोकने का प्रयास किया. इसके बाद मामले की सुनवाई चलती रही और अंतत: मंगलवार (18 जनवरी 2022) को यूबीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी.

Advertisement

कोर्ट ने और समय देने से किया साफ इनकार

लंदन की कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि यूबीएस का कर्ज चुकाने के लिए माल्या को अब और समय नहीं दिया जा सकता है. कोर्ट ने माल्या की अर्जी खारिज करते हुए कहा कि यूबीएस के ऊपर लगाए गए आरोप सही साबित नहीं होते हैं. अब अगर माल्या को और समय दे भी दिया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. इसके साथ ही कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की मंजूरी देने और अपार्टमेंट खाली कराने की प्रक्रिया पर कुछ समय के लिए रोक लगाने से इनकार कर दिया.

खाली करना होगा लंदन का यह लग्जरी घर

कोर्ट के इस फैसले का साफ मतलब है कि अब यूबीएस 18/19 कॉर्नवॉल टेरेस अपार्टमेंट को खाली कराने की राह पर आगे बढ़ सकता है. यूबीएस को इस अपार्टमेंट के पोजेशन का अधिकार सबसे पहले मई 2019 में मिला था. अदालती प्रक्रिया और कोरोना महामारी से माल्या को कुछ समय तो जरूर मिल गया, लेकिन अब उन्हें यह लग्जरी अपार्टमेंट खाली करना ही होगा. इस लग्जरी अपार्टमेंट में अभी विजय माल्या की 95 साल की मां ललिता रहती हैं.

भारत में फ्रॉड के मामले में वांटेड हैं विजय माल्या

Advertisement

विजय माल्या करीब 9000 करोड़ रुपये के फ्रॉड के मामले में भारत में वांटेड है. यह मामला अब बंद हो चुकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए कर्ज से जुड़ा है. विजय माल्या के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और लोन की रकम का फ्रॉड करने का आरोप है. इस मामले में विजय माल्या अभी जमानत पर हैं.

 

Advertisement
Advertisement