संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाना है, उससे पहले ही न्यू इनकम टैक्स बिल (New Income Tax Bill) का डॉफ्ट जारी हुआ है. इस नए इनकम टैक्स बिल को आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा. यह 622 पन्नों इनकम टैक्स बिल है, जिसके तहत 536 सेक्शन दिया गया है और 16 अनुसूचियां भी हैं. ये सभी धाराएं और अनुसूचियां नए इनकम टैक्स बिल को डिस्क्राइब करती है और बताती है कि किस इनकम, इन्वेस्टमेंट पर कौन सी छूट या टैक्स लागू किया गया है.
नए इनकम टैक्स बिल ड्रॉफ्ट के अनुसार, असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर और प्रिवियस ईयर को खत्म कर दिया गया है. अब सिर्फ टैक्स ईयर ही होगा, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू हो सकता है. इसका मतलब है कि ITR भरने या टैक्स पेमेंट के दौरान आपको सिर्फ एक ईयर ही दिखाई, जो टैक्स ईयर (Tax Year) होगा. आइए जानते हैं क्या होता है फाइनेशियल ईयर, प्रिवियस ईयर और असेसमेंट ईयर.
क्या होता है फाइनेंशियल ईयर?
12 महीने की वह अवधि, जिसमें आप कमाई करते है और खर्च करते हैं, उसे फाइनेंशियल ईयर (Financial Year) कहा जाता है. सरकार की ओर से पेश किया जाने वाला बजट भी फाइनेंशियल ईयर के लिए ही पेश किया जाता है. कोई भी फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है. उदाहरण के तौर पर 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की अवधि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 कहा जाएगा.
किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए ITR (इनकम टैक्स रिटर्न), फाइनेंशियल ईयर के समाप्त होने के बाद से भरे जाते हैं. जिसे भरने के लिए अक्सर 31 जुलाई तक का समय दिया जाता है. यह डेडलाइन आगे बढ़ाई भी जा सकती है.
असेसमेंट ईयर क्या होता है?
Financial Year खत्म होने के ठीक बाद आकलन वर्ष (Assessment Year) शुरू हो जाता है. असेसमेंट ईयर यानी वो साल जहां आप फाइनेंशियल ईयर की कमाई पर टैक्स का आकलन करते हैं और उसके हिसाब से आईटीआर फाइल करते हैं. जैसे 2024-25 तक का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक माना जाएगा. इस फाइनेंशियल ईयर के लिए असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2025 से शुरू होगा.
पिछले फाइनेंशियल ईयर की कुल कमाई पर कितने टैक्स की देनदारी हुई, ये असेसमेंट ईयर में तय किया जाएगा और उसके हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाएगा. असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स स्लैब, टैक्स नियम वही होगा, जो फाइनेंशियल ईयर के लिए था.
प्रिवियस ईयर क्या होता है?
अगर आपने पहला नौकरी या बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर में इसे पिछला वर्ष (Previous Year) कहा जाएगा. प्रिवियस ईयर 12 महीने से कम होता है. हालांकि बाद के बाद के सालों में प्रिवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर कहा जाएगा.
मान लीजिए अगर आपने साल 2024 के जुलाई में नौकरी या बिजनेस शुरू किया तो इसका असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2025 से शुरू माना जाएगा. वहीं जुलाई 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की अवधि प्रिवियस ईयर में आएगा. जबकि इसके बाद आने वाले साल को फाइनेंशियल ईयर कहा जाएगा.