सुप्रीम कोर्ट ने Yes Bank-DHFL मामले में राणा कपूर की पत्नी और दोनों बेटियों को बड़ी राहत दी है. अदालत के आदेश के बाद अब इन तीनों के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
पत्नी और बेटी को मिली अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद राणा कपूर की पत्नी रोशनी कपूर और बेटी राधा कपूर खन्ना एवं बिंदू कपूर को अंतरिम जमानत दे दी है़. जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर. सुभाष रेड्डी की पीठ ने अंतरिम जमानत के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के बाद ये फैसला दिया. हालांकि तीनों को ये अंतरिम जमानत सशर्त दी गई है.
पहले भेजा गया था हिरासत में
इससे पहले राणा कपूर (Rana Kapoor) की पत्नी और बेटियों को सीबीआई की एक विशेष अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था. Yes Bank-DHFL का मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने राणा कपूर के खिलाफ 8 मार्च 2020 को मामला दर्ज किया था.
ये है Yes Bank-DHFL मामला
ईडी का कहना है कि राणा कपूर ने Yes Bank के प्रमुख के तौर पर DHFL को फायदा पहुंचाया. DHFL के डिबेंचर में यस बैंक के करीब 3,700 करोड़ रुपये निवेश करने के बदले राणा कपूर और उनके परिवार को लाभ मिला.
सीबीआई ने भी इस संबंध में मार्च 2020 में मामला दर्ज किया था. सीबीआई ने धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया है. साथ ही मामले में वह भ्रष्टाचार को लेकर भी जांच कर रही है.
सीबीआई का कहना है कि DHFL को मदद पहुंचाने के बदले कपूर की पत्नी और बेटियां के नियंत्रण वाली कंपनी को 600 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत लोन के तौर पर मिली. मामले की जांच के दौरान राणा कपूर पहले से ED की हिरासत में है.
सीबीआई ने अगस्त 2021 में ही इस मामले में एक सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद अदालत ने बेटी बिंदू और राधा कपूर को समन किया था.
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