इनकम टैक्स विभाग ने जब से नया पोर्टल लॉन्च किया है, कोई न कोई नई समस्या आती जा रही है. इस महीने की शुरुआत में एक नई समस्या यह आ गई कि 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की लेट पेमेंट पेनाल्टी कट गई है, जबकि रिटर्न की लास्ट डेट बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है. असल में आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई होती है, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए आयकर विभाग ने इस साल रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है. आयकर विभाग ने इस महीने की शुरुआत में आईटीआर दाखिल करने वालों की गलती से कट गई लेट पेमेंट फीस वापस करने का फैसला किया है. क्या है नियम और नया ऐलान, बता रही हैं अवनीत कौर.