scorecardresearch
 
Advertisement
बिजनेस

31 जुलाई आखिरी तारीख, ​इसके बाद नहीं होंगे आपकी जेब से जुड़े ये 4 काम

31 जुलाई आखिरी तारीख, ​इसके बाद नहीं होंगे आपकी जेब से जुड़े ये 4 काम
  • 1/8
जुलाई का महीना खत्म होने में अब 10 दिन से भी कम का समय बचा है. इस महीने के आखिरी दिन यानी 31 जुलाई को कई ऐसी चीजों की डेडलाइन खत्म हो रही है, जो आपकी जेब से जुड़ी हुई है.
31 जुलाई आखिरी तारीख, ​इसके बाद नहीं होंगे आपकी जेब से जुड़े ये 4 काम
  • 2/8
— बीते दिनों सरकार ने 25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के दौरान जो बालिका 10 वर्ष की हुई है, उन्हें 31 जुलाई तक सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में खाता खुलवाने का वक्त दिया था. इस छूट से उन बेटियों के अभिभावकों को मदद मिलेगी जो लॉकडाउन के कारण सुकन्या समृद्धि खाता नहीं खुलवा सके थे.
31 जुलाई आखिरी तारीख, ​इसके बाद नहीं होंगे आपकी जेब से जुड़े ये 4 काम
  • 3/8
— इसी तरह सरकार ने पीपीएफ खाताधारकों को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए अपने खातों में 31 जुलाई तक रकम जमा करने की अनुमति दी है.

Advertisement
31 जुलाई आखिरी तारीख, ​इसके बाद नहीं होंगे आपकी जेब से जुड़े ये 4 काम
  • 4/8
—अगर आपने अब तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए मूल अथवा संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो जल्द निपटा लें. दरअसल, वित्त वर्ष 2018- 19 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई को खत्म हो रही है.
31 जुलाई आखिरी तारीख, ​इसके बाद नहीं होंगे आपकी जेब से जुड़े ये 4 काम
  • 5/8
ये उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिन्होंने 31 अगस्त 2019 तक रिटर्न फाइल नहीं की थी. ऐसे टैक्सपेयर्स को 10 हजार रुपये तक के जुर्माने के साथ 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करनी थी.
31 जुलाई आखिरी तारीख, ​इसके बाद नहीं होंगे आपकी जेब से जुड़े ये 4 काम
  • 6/8
लेकिन सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया था. अब इसे एक बार फिर 31 जुलाई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

31 जुलाई आखिरी तारीख, ​इसके बाद नहीं होंगे आपकी जेब से जुड़े ये 4 काम
  • 7/8
— वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान टैक्स छूट पाने के वास्ते विभिन्न योजनाओं में निवेश के लिए डेडलाइन 31 जुलाई 2020 है.

31 जुलाई आखिरी तारीख, ​इसके बाद नहीं होंगे आपकी जेब से जुड़े ये 4 काम
  • 8/8
मतलब ये कि आप धारा 80सी (जीवन बीमा, पेंशन कोष, बचत पत्र आदि), 80डी (चिकित्सा बीमा) और 80जी (दान) के तहत 31 जुलाई 2020 तक टैक्स निवेश करके इन पर वित्त वर्ष 2019-20 में टैक्स छूट का दावा पा सकते हैं.
Advertisement
Advertisement