अयोध्या में कल यानी 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन होने वाला है. इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. वहीं, मंदिर निर्माण के लिए दान देने का भी सिलसिला जारी है. अगर आप भी दान देने की सोच रहे हैं तो आपको एक नियम जान लेने की जरूरत है.
दरअसल, बीते मई महीने में वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर के लिए दान देने वालों को टैक्स में छूट दी जाएगी.
ये छूट श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में दान देने पर ही मिलेगी. मतलब कि अगर आप कहीं और दान देते हैं तो इस छूट का फायदा नहीं उठा सकते हैं.
बता दें कि मंदिर निर्माण के लिए 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'' बनाया गया था और इसी ट्रस्ट के जरिए सारे दान लिए जा रहे हैं.
कहने का मतलब ये है कि अगर दान देने जा रहे हैं तो ट्रस्ट से दान की रसीद लेना अनिवार्य होगा, तभी आप आयकर छूट का दावा पा सकते हैं.
इस रसीद में ट्रस्ट का नाम, पता, पैन, दान देने वाले का नाम और दान की राशि का ब्योरा होना चाहिए. वित्त मंत्रालय की ओर से ये छूट आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जी के तहत दी जाएगी.
इस नियम में कोई भी शख्स, एचयूएफ या कंपनी किसी फंड या चैरिटेबल संस्था को दिए गए दान पर टैक्स छूट ले सकता है. हालांकि, दान करने में तय शर्तों का ध्यान रखना होगा. यह योगदान चेक या कैश के माध्यम से किया जा सकता है.