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बिजनेस

8 करोड़ लोगों को EPFO का तोहफा, अब कंपनी की वजह से नहीं अटकेगा केस

8 करोड़ लोगों को EPFO का तोहफा, अब कंपनी की वजह से नहीं अटकेगा केस
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हर नौकरीपेशा शख्‍स को सुरक्षित भविष्‍य के लिए पीएफ फंड के अहमियत की समझ होती है. यही वजह है कि अधिकतर लोग नौकरी के दौरान पीएफ के पैसे का इस्‍तेमाल नहीं करते हैं. वहीं कुछ लोग किसी इमरजेंसी में इस फंड का इस्‍तेमाल करते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की कोशिशों के बाद अब पीएफ फंड का इस्‍तेमाल करना बेहद आसान हो गया है.
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अब आप ऑनलाइन पीएफ के पैसे के लिए क्‍लेम कर सकते हैं. इसके साथ ही पीएफ पासबुक में बैलेंस चेक समेत अन्‍य सुविधाएं भी ऑनलाइन मिल रही हैं. इसी कड़ी में अब ईपीएफओ ने एक और खास सुविधा की शुरुआत कर दी है.
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इसके तहत आप नौकरी छोड़ने की तारीख यानी 'Date of Exit' खुद से एंटर कर सकेंगे. अब तक इस सुविधा के लिए लोगों को अपनी पुराने नियोक्ता/कंपनी पर निर्भर रहना पड़ता था. ऐसे में लोगों के लिए पीएफ ​फंड निकालना या ट्रांसफर करना अटका रहता था. बहरहाल, आइए जानते हैं कि कैसे आप खुद से 'Date of Exit' एंटर कर सकेंगे.
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- सबसे पहले https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ लिंक पर विजिट करें.
-यहां UAN और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करना होगा.
- इसके अगले स्‍टेप में नया पेज ओपन होगा, यहां 'Manage' सेक्शन पर जाएं.
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-यहां ड्रॉप डाउन लिस्ट में 'Mark Exit' दिखेगा. इस लिस्ट से पीएफ अकाउंट नंबर को सेलेक्ट करना होगा.
- इसके बाद के स्‍टेप में नौकरी छोड़ने की तारीख और कारण के बारे में जानकारी देनी होगी.
- अब आपको ओटीपी जनरेट करने के लिए रिक्‍वेस्‍ट ओटीपी पर क्लिक करना होगा.
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-इसके बाद ओटीपी आपको रजिस्‍टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलेगा, जिसे एंटर कर 'अपडेट' पर क्लिक कीजिए.
- इसके बाद आपको Date of Exit अपडेटेशन का मैसेज मिलेगा.
- अब आप सर्विस हिस्ट्री सेक्शन में जाकर अपडेटेशन को चेक कर सकते हैं.

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यहां बता दें कि आप अपने पिछले नियोक्ता की ओर से किए गए आखिरी अंशदान के 2 माह बाद ही नौकरी छोड़ने की तारीख अंकित कर सकते हैं. बहरहाल, इस नई सुविधा का फायदा ईपीएफओ के करीब 8 करोड़ सब्‍सक्राबर्स को मिलेगा.
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