सीमा पर तनाव के बाद भारत सरकार ने चीन को आर्थिक मोर्चे पर घेरना शुरू कर दिया है. इसी के तहत बीते कुछ समय में सरकार ने निवेश से जुड़े कई नियम बदल दिए हैं. अब सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है.
इसके तहत सरकार के ऑनलाइन मार्केटप्लेस (GeM) पर नए उत्पाद को रजिस्टर करते
समय विक्रेताओं को आवश्यक तौर पर प्रोडक्ट का 'कंट्री ऑफ ओरिजिन' बताना
होगा.
इसका मतलब ये है कि विक्रेता को यह जानकारी देनी होगी कि सामान का निर्माण कहां पर हुआ है या उसका आयात कहां से हुआ है. जाहिर सी बात है कि खरीदार को प्रोडक्ट की पहचान करना आसान हो जाएगा.
वहीं, जो प्रोडक्ट GeM पर पहले से ही रजिस्टर हैं, उन्हें भी अपडेट करना होगा. इसके जरिए ग्राहकों को ये जानकारी देनी होगी कि प्रोडक्ट का निर्माण कहां हुआ है. ऐसा नहीं करने पर उनके प्रोडक्ट्स को GeM से हटा दिया जाएगा.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले GeM के मुताबिक 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया गया है.
मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पोर्टल पर 'मेक इन इंडिया' का फिल्टर भी इस्तेमाल किया जाने लगा है. खरीदार अब कम-से-कम 50 फीसदी लोकल प्रोडक्ट खरीद सकेंगे.
बता दें कि जेम सरकार का ई-मार्केटप्लेस है. जेम पूरी तरह से पेपरलेस, कैशलेस ई-मार्केटप्लेस है. इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी विक्रेता आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकता है.