प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खास स्कीम ‘सबका विश्वास योजना’ की डेडलाइन खत्म होने वाली है. इस स्कीम के तहत अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो आपके पास 31 दिसंबर तक मौका है. आइए जानते हैं कि आखिर ये क्या स्कीम है और इसका कैसे फायदा मिलता है..
दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 के आम बजट में ‘सबका विश्वास योजना’ का ऐलान किया था. इस योजना के तहत बकाया टैक्स राशि वालों को आंशिक छूट देकर टैक्स विवादों का जल्द से जल्द निपटारा करना था.
आसान भाषा में समझें तो जिन लोगों के सर्विस टैक्स और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े टैक्स विवाद हैं उनके निपटारे के लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी. इस योजना को 1 सितंबर 2019 से लागू किया गया था.
अब वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर है और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.ऐसे में अगर आप लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं आपके पास 31 दिसंबर तक आवेदन कराने का मौका है.
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अब तक योजना के तहत 29,557.3 करोड़ रुपये के टैक्स विवाद से जुड़े कुल 55,693 आवेदन प्राप्त हुये हैं.
योजना की शुरुआत के समय यह देखा गया था कि 1.83 लाख मामलों के तहत 3.60 लाख
करोड़ रुपये का टैक्स फंसा हुआ है. यह राशि अलग-अलग अर्धन्यायिक, अपीलीय
और न्यायिक मंचों में चल रहे विवादों में फंसी है.
योजना के तहत स्वैच्छिक तौर पर खुलासा किये गए मामलों को छोड़कर अन्य मामलों में 40 से 70 फीसदी तक राहत उपलब्ध है. यह राहत बकाये टैक्स की राशि पर निर्भर करती है.
योजना में बकाये टैक्स पर ब्याज और जुर्माने के भुगतान से भी राहत उपलब्ध
कराई जा रही है. स्वैच्छिक तौर पर टैक्स का खुलासा किये जाने के मामले में
बताए गए कुल टैक्स का भुगतान कर दिये जाने पर ब्याज और जुर्माने से छूट
दी गई है.
योजना के तहत भुगतान करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा भी नहीं होगा. बता दें कि टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर सरकार अभी लक्ष्य से पीछे चल रही है.