आने वाले वक्त में ड्राइविंग लाइसेंस और नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियम बदल सकते हैं. दरअसल, केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के लिए मिले प्रस्ताव पर सभी हितधारकों से सुझाव मांगे हैं.
सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि संशोधन की प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में पूरी कर ली जाए. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया है.
नोटिफिकेशन में प्रस्ताव के मुताबिक अगर किसी वाहन में खराबी होती है तो वाहन बनाने वाली कंपनी पर जुर्माने बढ़ाया जा सकता है. इस जुर्माने को कंपनी पर 10 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये के बीच रखने का प्रस्ताव है. हालांकि, ये जुर्माना वाहनों के प्रकार और खराब वाहनों की संख्या पर निर्भर करेगा.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘ मंत्रालय ने मोटर
वाहन नियमों में संशोधन के प्रस्तावों पर सभी हितधारकों से फिर से सुझाव
और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं. इसमें नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन, पुराने
वाहनों को वापस बुलाने और ड्राइविंग लाइसेंस पर सुझाव मांगे गए हैं.’’
आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने इस नोटिफिकेशन को 18 मार्च को जारी किया था. मतलब ये कि सरकार ने तीन महीने के भीतर दूसरी बार नोटिफिकेशन जारी किया है.
इसका मकसद ये है कि हितधारकों को प्रस्तावों पर पूरा विचार करने और टिप्पणी करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस पर 60 दिन के भीतर अपने सुझाव देने के लिए कहा है.
मंत्रालय का कहना है कि लॉकडाउन से उपजी परिस्थितियों को देखते हुए यह अनुभव किया गया कि हितधारकों को इस पर विचार करने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत है.