बीते कुछ समय में केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवीआर) 1989 के कई नियमों में बदलाव हुआ है. इसी के तहत एक और बदलाव की तैयारी हो रही है.
दरअसल, सरकार ने कृषि मशीनरी और निर्माण उपकरण वाहनों के लिए अलग उत्सर्जन नियमों पर नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट जारी किया है. इसके मुताबिक उत्सर्जन नियम और इसकी नामावली को बदला जाएगा.
आपको यहां बता दें कि देश में चलने वाली गाड़ी या मशीनरी का एक उत्सर्जन मानक होता है. इसे सरकार तय करती है. इसका उद्देश्य वाहनों द्वारा उत्सर्जित किये जाने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना होता है.
हाल ही में देशभर में बीएस 6 उत्सर्जन मानक लागू किया गया है. अब सरकार की ओर से कृषि मशीनरी (ट्रैक्टर, पावर टिलर और कम्बाइंड हार्वेस्टर) और निर्माण उपकरण वाहनों के लिए अलग उत्सर्जन नियम का प्रस्ताव है.
इसके अलावा कृषि ट्रैक्टरों और अन्य उपकरणों के लिए उत्सर्जन नियमों की नामावली को भी बदलने का प्रस्ताव है. ऐसा अन्य मोटर वाहनों के उत्सर्जन नियमों, जिनका नियमों के रूप में बीएस है, के बीच किसी भी प्रकार की अस्पष्टता से बचने के लिए किया गया है.
बहरहाल, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी संबंधित लोगों और आम जनता से नाम के लिए सुझाव मांगे हैं.
अगर आप सुझाव देने की सोच रहे हैं तो 30 दिनों के भीतर संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली -110 001 पर भेज सकते हैं. ये सुझाव ई-मेल : jspb-morth@gov.in पर भी भेजे जा सकते हैं.