होटल पर जीएसटी टैक्स कम किया जा रहा है. होटल में 7500 रुपये तक के किराए वाले रूम पर जीएसटी 12 प्रतिशत होने वाला है. एक हजार रुपये तक के बिल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अभी तक 7500 रुपये से कम के होटल किराये पर 18 फीसदी जीएसटी देना पड़ता था, जबकि 7500 रुपये से ज्यादा के होटल किराये पर 28 फीसदी जीएसटी लगता था.