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31 दिसंबर के बाद रद्द हो जाएगा आपका पैन कार्ड! क्‍या कर लिया ये काम?

31 दिसंबर के बाद रद्द हो जाएगा आपका पैन कार्ड! क्‍या कर लिया ये काम?
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साल 2019 खत्‍म होने में अब कुछ ही दिन बचे है. इस साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर तक कुछ जरूरी काम निपटा लेने होंगे. इनमें से एक जरूरी काम पैन कार्ड से जुड़ा है. आइए, जानते हैं इसके बारे में..
31 दिसंबर के बाद रद्द हो जाएगा आपका पैन कार्ड! क्‍या कर लिया ये काम?
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दरअसल, पैन नंबर को आधार से लिंक कराने की आखिरी डेडलाइन 31 दिसंबर है. इसका मतलब ये हुआ कि आपको 31 दिसंबर तक हर हाल में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना होगा. अगर ऐसा नहीं हुआ तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) पैन कार्ड को 'अमान्य' घोषित कर सकता है.
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बता दें कि बीते जून माह में जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक कुल 44.57 करोड़ पैन कार्ड धारकों में से 24.90 करोड़ लोगों ने ही अपने पैन कार्ड आधार से लिंक किए थे. यही वजह है कि आयकर विभाग लगातार आधार-पैन लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाता रहा है. ऐसे में बेहतर है कि बिना कोई जोखिम लेते हुए दोनों कार्ड को आपस में लिंक करा लें.  

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ये है पैन-आधार लिंकिंग का तरीका

- सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाना होगा.
-यहां बाईं तरफ आपको आधार लिंक का विकल्प दिखाई देगा.
- इसके बाद नया पेज खुलेगा, जिसके सबसे ऊपर लाल रंग में लिखा Click here मिलेगा.
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- अगर आपने पहले ही अपना पैन और आधार लिंक किया है, तो इसका स्टेटस इस पर क्लिक कर वेरिफाई कर सकते हैं.
- अगर लिंकिंग नहीं की है तो Click here के नीचे दिए बॉक्स में पैन, आधार नंबर, अपना नाम और दिया हुआ कैप्चा एंटर करना होगा.

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- इसके बाद Link Aadhar पर क्लिक करना होगा. इसके साथ ही लिंकिंग का प्रोसेस पूरी हो जाती है.
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक, 567678 या 56161 पर एसएमएस भेजकर आधार को पैन से लिंक के स्‍टेटस की जानकारी ले सकते हैं.
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- अगर उदाहरण से समझें तो-  UIDPAN<स्पेस><12 अंक का आधार नंबर><स्पेस><10 अंक का पैन नंबर> टाइप कर एसएमएस करना होगा.
- इसके बाद जो जवाब आएगा उसमें यह पता चल जाएगा कि आपका आधार-पैन लिंक है या नहीं..
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