आप जब भी किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार आपके साथ मोल-भाव करता है. लेकिन एक ऐसी चीज है, जिससे ज्यादा कीमत वह आप से किसी भी हाल में नहीं वसूल सकता.
पिछले दिनों कुछ शिकायतें आई थीं कि कुछ दुकानदार जीएसटी के नाम पर लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं. ये लोग उन उत्पादों पर भी जीएसटी वसूल रहे हैं, जिन पर उन्हें टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं है.
अगर आप से भी कोई रोजमरा के इस्तेमाल के उत्पादों पर जीएसटी के नाम पर वसूली करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में आपको सिर्फ उस उत्पाद की कीमत चेक करनी है. आगे हम आपको बता रहे हैं, उन तीन अक्षरों के बारे में, जो अगर लिखे हों, तो किसी भी हालत में आपको ज्यादा कीमत नहीं देनी होगी.
आपके मोहल्ले में दुकान पर मिलने वाले कई उत्पाद हैं, जिनकी कीमत पहले से ही तय होती है. इसमें पानी की बोतल, दूध की थैली समेत ऐसे कई अनगिनत उत्पाद हैं. ऐसे में कोई भी दुकानदार आप से इस तय कीमत से ज्यादा पैसों की मांग नहीं कर सकता.
इन उत्पादों के लिए भुगतान करने से पहले यह जरूर देखें कि उनका MRP क्या है. यही वे तीन अक्षर हैं, जो अगर उत्पाद पर छपे हों, तो किसी भी हाल में कोई आप से ज्यादा वसूली नहीं कर सकता है.
किसी उत्पाद की अधिकत खुदरा कीमत (एमआरपी) में उस उत्पाद पर लगने वाले
सभी टैक्स व अन्य खर्च शामिल होते हैं. इसलिए आपको इनके लिए अलग से कोई
भी चार्ज नहीं देना पड़ता है.
दुकानदार अगर चाहे तो वह उत्पाद को MRP से कम कीमत पर बेच सकता है, लेकिन वह किसी भी हालत में आप से इससे ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकता.
पिछले दिनों केंद्र सरकार को ऐसी कई शिकायतें मिली थीं, जिनमें कहा गया था कि कई दुकानदार MRP से ज्यादा कीमत वसूल रहे हैं. कहा जा रहा था कि यह उस उत्पाद पर लगने वाला जीएसटी है, जिसे देना जरूरी है.
हालांकि सरकार ने साफ किया है कि कोई भी दुकानदार किसी भी स्थिति में आप से MRP से ज्यादा कीमत नहीं वसूल सकता. ऐसे में अगर कोई आपके साथ ऐसा करने की कोशिश करे, तो आप उसे जवाब दे सकते हैं और चाहें तो उसकी शिकायत भी उपभोक्ता मंत्रालय से कर सकते हैं.