वैसे तो हर महीने बैंक से लेकर कई नियमों में बदलाव होते रहते हैं. लेकिन 1 मार्च से तीन बड़े नियम बदल रहे हैं. जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए. खासकर अगर आपका SBI बैंक में खाता है तो फिर आप पर भी असर पड़ सकता है. इसके अलावा पिछले साल जीएसटी काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लिया था, जो 1 मार्च से लागू होने जा रहा है. (Photo: File)
दरअसल 1 मार्च से तीन बड़े बदलाव होने जा रहे हैं. आइए उसके बारे में विस्तार से जानते हैं और उससे एक आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा. उसके बारे में भी बताते हैं.
अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के आप खाताधारक हैं तो 28 फरवरी तक की आपको मोहलत है. उसके बाद आप बैंक से निकासी नहीं कर सकेंगे. इस तरह के मैसेज ग्राहकों को आ रहे हैं. (Photo: File)
पहला नियम- SBI ग्राहकों के लिए KYC जरूरी
SBI अपने खाता धारकों को
मैसेज करके आगाह कर रहा है. बैंक के मुताबिक ग्राहकों के लिए बैंक खाते की
KYC भरने की अंतिम तारीख 28 फरवरी है. अगर 28 फरवरी तक आपने अपने अकाउंट
को KYC अपडेट नहीं कराए तो आपका अकाउंट बंद भी हो सकता है. (Photo: File)
28 फरवरी तक करा लें KYC
बता दें, SBI ने अपने ग्राहकों मैसेज के जरिये बता रहा है कि वो 28 फरवरी तक अपने अपने ब्रांच से संपर्क कर KYC की प्रक्रिया पूरी कर लें. SBI ने अपने सभी उपभोक्ताओं के लिए KYC अनिवार्य कर दिया है. (Photo: File)
KYC के लिए जरूरी दस्तावेज
SBI की वेबसाइट के मुताबिक, KYC के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट में ग्राहकों को एक पहचान पत्र देना होगा. जिसमें वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा कार्ड, पेंशन भुगतान आदेश, डाकघरों की तरफ से जारी पहचान पत्र, टेलीफोन बिल, बिजली का बिल, बैंक खाता विवरण, राशन कार्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण, सेल डीड/लीज एग्रीमेंट की कॉपी मान्य होंगे. (Photo: File)
दूसरा नियम- लॉटरी पर 1 मार्च 28 फीसदी जीएसटी
लॉटरी (Lottery) पर एक मार्च से 28 फीसदी की दर से माल एवं सेवा कर (GST) लगेगा. जीएसटी परिषद ने पिछले साल दिसंबर में राज्य सरकारों द्वारा चलाये जा रहे और मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 फीसदी की एक समान दर से जीएसटी लगाने का फैसला लिया था. (Photo: File)
राजस्व विभाग के नए नियम के मुताबिक लॉटरी पर केंद्रीय कर की दर 14 फीसदी हो गई है और राज्य सरकारें में भी समान दर से यानी 14 फीसदी टैक्स वसूलेंगी. जिस वजह से एक मार्च से लॉटरी पर लगने वाला कुल जीएसटी 28 प्रतिशत हो गया है. फिलहाल राज्यों द्वारा संचालित लॉटरी पर 12 फीसदी और मान्यता प्राप्त लॉटरी पर 28 फीसदी की दर से जीएसटी लगता है. (Photo: File)
तीसरा नियम- ATM से नहीं निकलेंगे 2000 के नोट
इसके अलावा अगर आपका खाता इंडियन बैंक में है तो फिर यह खबर आपके लिए जरूरी है. 1 मार्च 2020 के बाद से इंडियन बैंक के ATM से 2,000 रुपये के नोट नहीं निकलेंगे. इसके पीछे बैंक का तर्क है कि लोगों को 2,000 रुपये का नोट मिलने पर चेंज की दिक्कत होती है. इसकी जगह 200 रुपये नोट को बढ़ावा दिया जाएगा. (Photo: File)
हालांकि इंडियन बैंक का कहना है कि जिन ग्राहकों को 2,000 रुपये के नोट ही चाहिए वो बैंक के ब्रांच में आकर कैश ले सकते हैं. लेकिन इंडियन बैंक के एटीएम से 2000 रुपये के नोट 1 मार्च नहीं निकलेंगे. 1 मार्च 2020 के बाद से इंडियन बैंक के ATM में 2,000 रुपये नोट रखने वाले कैसेट्स को डिसएबल कर दिया जाएगा. (Photo: File)