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बिजनेस

म्यूचुअल फंड से कमाई पर 10% TDS? CBDT ने कही ये बात

म्यूचुअल फंड से कमाई पर 10% लगेगा TDS? सीबीडीटी ने कही ये बात
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कम समय में ज्यादा पैसे जमा करने के लिए निवेशक कहीं न कहीं निवेश करते हैं. ऐसा ही एक निवेश म्यूचुअल फंड में होता है. हालांकि, आम बजट में म्यूचुअल फंड को लेकर एक नियम में बदलाव किया गया है. इस बदलाव को लेकर अलग-अलग तरह के भ्रम पैदा हो रहे हैं. इस भ्रम को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने दूर किया है.
 
म्यूचुअल फंड से कमाई पर 10% लगेगा TDS? सीबीडीटी ने कही ये बात
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दरअसल, बजट में ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि म्यूचुअल फंड से होने वाली 5,000 रुपये से ज्यादा की कमाई पर आपको 10 फीसदी स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) चुकाना होगा. यह छोटे निवेशकों के लिए एक झटका हो सकता था.
म्यूचुअल फंड से कमाई पर 10% लगेगा TDS? सीबीडीटी ने कही ये बात
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हालांकि, सीबीडीटी ने साफ किया है कि सिर्फ डिविडेंट यानी लाभांश पर ही 10 फीसदी का टीडीएस लगेगा. वहीं पूंजीगत लाभ पर कोई टैक्‍स नहीं लिया जाएगा.
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म्यूचुअल फंड से कमाई पर 10% लगेगा TDS? सीबीडीटी ने कही ये बात
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बीते 1 फरवरी को पेश हुए आम बजट में केंद्र सरकार ने एक कंपनी या म्यूचुअल फंड द्वारा अपने शेयर धारक को भुगतान की गई लाभांश आय पर 10 फीसदी टीडीएस कटौती का ऐलान किया था. हालांकि, ये आय 5 हजार रुपये से अधिक की होनी चाहिए.
म्यूचुअल फंड से कमाई पर 10% लगेगा TDS? सीबीडीटी ने कही ये बात
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बता दें कि वित्त विधेयक, 2020 में कंपनी या म्यूचुअल फंड के स्तर पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (डीडीटी) को हटाने का प्रस्ताव किया गया और शेयर या यूनिट धारक के हाथों में टैक्‍स लगाने का प्रस्ताव रखा गया.
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