भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने सोमवार को दूरसंचार कंपनियों से ग्राहकों के सत्यापन को लेकर 12 अंकों वाली आधार संख्या का उपयोग बंद करने की योजना के बारे में 15 दिन के भीतर रूपरेखा सौंपने को कहा है. (Photo: getty)
उच्चतम न्यायालय के फैसले में निजी क्षेत्र में आधार के उपयोग पर पाबंदी लगाए जाने के बाद यूआईडीएआई ने यह कदम उठाया है. इस बारे में भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया तथा अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को परिपत्र जारी किया गया है.
परिपत्र के अनुसार, 'सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता 26 सितंबर 2018 के उच्चतम न्यायालय के इस संदर्भ में दिए गए आदेश को लेकर कदम उठाएंगे. इस संदर्भ में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को आधार उपयोग बंद करने को लेकर 15 अक्तूबर तक कार्य योजना सौंपने का निर्देश दिया जाता है.' (Photo: getty)
दरअसल पिछले हफ्ते उच्चतम न्यायालय ने आधार कानून की धारा 57 को समाप्त कर दिया है. यह धारा निजी कंपनियों को 12 अंकों वाली आधार संख्या ई-केवाईसी उपयोग की अनुमति देता है. इसके बाद दूरसंचार परिचालक आधार ईकेवाईसी का उपयोग नहीं कर सकेंगे.
इस बारे में संपर्क किए जाने पर यूआईडीएआई के सीईओ (मुख्य कार्यपालक अधिकारी) अजय भूषण पांडे ने कहा, 'इस व्यवस्था को सुचारू रूप से बंद करना सुनिश्चित करने के लिए आधार नियमन के तहत कुछ जरूरतों को पूरा करना होता है. इसलिए कंपनियां बेहतर तरीके से जानती हैं कि उन्हें क्या करने की जरूरत है.'
यूआईडीएआई के सीईओ ने कहा, 'वे इस बारे में योजना 15 अक्तूबर तक दे सकती हैं. अगर यूआईडीएआई की तरफ से कोई अतिरिक्त जरूरत हुई तो हम उनसे इस संबंध में उनकी योजना प्राप्त होने के बाद कहेंगे.' (Photo: getty)