सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दूरसंचार विभाग से कहा कि वह 2जी के रद्द किए गए 122 लाइसेंस की नीलामी तथा आवंटन के लिए उसे और अधिक समय देने के उसके आवेदन पर विचार करेगा.
न्यायमूर्ति जी. एस. सिंघवी तथा न्यायमूर्ति के. एस. राधाकृष्णन की पीठ ने हालांकि इस मामले में दूरसंचार विभाग के सचिव से इस बात की वचनबद्धता मांगी कि आवेदन में जिस समय का जिक्र किया गया है वह उसका पालन करेगा.
दूरसंचार विभाग ने 2जी लाइसेंस की नीलामी और आवंटन के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया है. अपने आवेदन में विभाग ने कहा है कि नीलामी शुरू करने के लिए उसे 12 नवम्बर तक का समय चाहिए और इसके बाद 2जी लाइसेंस की नीलामी प्रक्रिया पूरी करने तथा आवंटन के लिए उसे अतिरिक्त 40 दिन चाहिए.
सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले 24 अप्रैल को विभाग के समक्ष नीलामी प्रक्रिया पूरी करने के लिए 31 अगस्त तक का समय निर्धारित किया था. लेकिन दूरसंचार विभाग निर्धारित समय में नीलामी व आवंटन पूरी नहीं कर पाया. इसके लिए समय विस्तार को लेकर उसने नौ अगस्त को न्यायलय में आवेदन दिया.
सर्वोच्च न्यायालय ने इस साल दो फरवरी को 2जी के 122 लाइसेंस रद्द करते हुए केंद्र सरकार को चार माह के भीतर दो जून तक नीलामी व आवंटन प्रक्रिया पूरी करने को कहा था.