सरकार ने सोमवार को कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम की नीलामी 12 नवम्बर से शुरू करने की योजना बनाई है. इसके साथ ही सरकार ने नीलामी और सम्भावित बोली लगाने वालों के लिए नियमों व कानूनों के विवरणों वाला एक सूचना पत्रक जारी किया है.
ज्ञात हो कि सर्वोच्च न्यायालय ने दो फरवरी को आवंटित सभी 122 लाइसेंस रद्द कर दिए थे और सरकार को आदेश दिए थे कि नीलामी प्रक्रिया के जरिए फिर से लाइसेंस वितरित किए जाएं.
न्यायालय ने इस काम के लिए दो जून की समय सीमा तय की थी, जिसे केंद्रीय दूरसंचार विभाग की याचिका पर बाद में बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया था. दूरसंचार विभाग ने एक और समय विस्तार का आग्रह किया है.
दूरसंचार विभाग ने अपने सूचना पत्रक में कहा है कि 28 सितम्बर को एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर होगी.
बोली लगाने वालों की अंतिम सूची छह नवम्बर को घोषित की जाएगी. उसके बाद सात और आठ सितम्बर को नीलामी का अभ्यास होगा और उसके बाद 12 नवम्बर को 1800 मेगाहर्टज बैंड की ई-नीलामी शुरू होगी.
1800 मेगाहर्टज बैंड की नीलामी पूरी होने के दो दिनों बाद 800 मेगाहर्टज बैंड की ई-नीलामी होगी.
दूरसंचार विभाग ने कहा कि सफल निविदा राशि का भुगतान सम्बंधित ई-नीलामी पूरी होने के 10 दिनों के भीतर करना होगा.