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सरकार ने टेलीपोर्ट, डीटीएच के दायरे में वृद्धि को अधिसूचित किया

प्रसारण से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और एफडीआई की अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान करने के बाद सरकार ने ऑल टेलीपोर्ट, डायरेक्ट टू होम (डीटीएच), केबल नेटवर्क और मोबाइल टेलीविजन का दायरा बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है.

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प्रसारण से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में और एफडीआई की अनुमति प्रदान करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान करने के बाद सरकार ने ऑल टेलीपोर्ट, डायरेक्ट टू होम (डीटीएच), केबल नेटवर्क और मोबाइल टेलीविजन का दायरा बढ़ाने की अधिसूचना जारी की है.

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सरकार ने इससे पहले प्रसारण से जुड़े इन क्षेत्रों में विदेशी निवेश बढ़ाने का निर्णय किया था, लेकिन उन क्षेत्रों को छोड़ दिया था जो विषयों के सृजन से जुड़े थे.

सरकार की अधिसूचना के अनुसार, टेलीपोर्ट, डीटीएच, एमएसओ, मोबाइल टीवी जैसी सेवाओं में अब 74 प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति हैं. 49 प्रतिशत विदेशी निवेश की स्वत: अनुमति है जबकि 74 प्रतिशत विदेशी निवेश के लिए सरकारी मार्ग अपनना होगा.

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