2011-12 के बजट में आयकर रिटर्न की सीमा बढ़ाकर 1 लाख 80 हजार कर दी गई है. जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 2.50 लाख रुपये तक टैक्स नहीं देना होगा. उनकी उम्र सीमा भी घटाकर 60 साल कर दी गई है. प्रणब मुखर्जी ने बताया कि 80 साल से अधिक उम्र के नागरिक अति विशिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आयेंगे और उन्हें 5 लाख तक कोई आयकर नहीं देना होगा. महिलाओं की टैक्स छूट की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
किसे कितना टैक्स देना होगा देखें ब्यौराः
आम नागरिकों की टैक्स स्लैब
0- 1,80,000 रुपया- कोई टैक्स नहीं
1,80,001 से 5,00,000- 10 फीसदी
5,00,001 से 8,00,000- 20 फीसदी
8,00,001 से अधिक- 30 फीसदी
महिलाओं का टैक्स स्लैब
0 से 1,90,000 रुपया- कोई टैक्स नहीं
1,90,001 से 5,00,000- 10 फीसदी
5,00,001 से 8,00,000- 20 फीसदी
8,00,001 से अधिक- 30 फीसदी
वरिष्ट नागरिकों का टैक्स स्लैब (उम्रः 60 साल से अधिक)
0 से 2,50,000 रुपया- कोई टैक्स नहीं
2,50,001 से 5,00,000- 10 फीसदी
5,00,001 से 8,00,000- 20 फीसदी
8,00,001 से अधिक- 30 फीसदी
अति विशिष्ठ नागरिकों का टैक्स स्लैब (उम्रः 80 साल से अधिक)
0 से 5,00,000 रुपया- कोई टैक्स नहीं
5,00,001 से 8,00,000- 20 फीसदी
8,00,001 से अधिक- 30 फीसदी