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रिजर्व बैंक ने FDI पर सरकार के फैसले को अधिसूचित किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र, नागरिक उड्डयन, प्रसारण तथा बिजली एक्सचेंजों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के सरकार के फैसलों को अधिसूचित कर दिया.

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भारतीय रिजर्व बैंक
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भारतीय रिजर्व बैंक ने बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र, नागरिक उड्डयन, प्रसारण तथा बिजली एक्सचेंजों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति के सरकार के फैसलों को अधिसूचित कर दिया.

केंद्रीय बैंक की अधिसूचना में कहा गया है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की समीक्षा के बाद अब यह फैसला किया गया है कि बहु ब्रांड खुदरा कारोबार में 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति होगी.

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने गुरुवार को अपनी अधिसूचना में कहा था कि बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में सभी उत्पादों में 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति होगी.

केंद्र ने विदेशी एयरलाइंस को भारतीय विमानन कंपनियों में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की भी अनुमति दी है. साथ ही टेलीपोर्ट, डीटीएच, मल्टी सिस्टम आपरेटर्स में विदेशी इक्विटी की सीमा को बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दिया गया है. इसमें से 49 प्रतिशत विदेशी निवेश स्वत: मंजूर मार्ग से और 74 प्रतिशत सरकार की अनुमति के मार्ग से किया जा सकेगा.

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