सुप्रीम कोर्ट ने 111 विमानों की 'अनावश्यक खरीद' पर शुक्रवार को केंद्र सरकार और एयर इंडिया को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा.
बताया जाता है कि इस खरीद से सरकारी खजाने को 67,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एच. एल. दात्तु तथा न्यायमूर्ति सी. के. प्रसाद की पीठ ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटेरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की याचिका पर सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किया, जिसमें विमानों की खरीद तथा सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य निर्णयों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या विशेष जांच दल (एसआईटी) से कराने का अनुरोध किया गया है.
सीपीआईएल ने विमानों को लीज पर लेने के मामले की जांच कराने का भी अनुरोध किया, जिसके कारण राजस्व को हजारों करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
सीपीआईएल ने राष्ट्रीय विमान सेवा कम्पनी पर निजी विमानन कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के लिए उड़ान का लाभदायक मार्ग तथा समय छोड़ने का आरोप लगाते हुए इसकी भी जांच कराने की मांग की.