वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने लोकसभा में वर्ष 2013-14 का आम बजट पेश करते हुए 25 लाख रुपये तक के होम लोन से घर खरीदने वालों को कर में छूट देने का प्रस्ताव किया है.
श्री चिदम्बरम ने कहा कि 25 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर पहली बार घर खरीदने वालों को कर में छूट मिलेगी.
उन्होंने कहा कि ऐसे खरीदारों को 2014-15 में एक लाख रुपये तक के ब्याज की अतिरिक्त कटौती की सुविधा भी प्रदान की जाएगी और यदि यह सीमा इस वर्ष में समाप्त नहीं होती है, तो शेष राशि का दावा वर्ष 2015-16 में किया जा सकेगा.
श्री चिदम्बरम ने कहा यह कटौती आयकर अधिनियम की धारा 24 के तहत अपने कब्जे वाली संपत्तियों के लिए स्वीकृत एक लाख पचास हजार रुपये की कटौती के अलावा होगी.