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Budget 2023: टैक्सपेयर, निवेशक, कारोबारी... जानिए बजट में किसके लिए कितना Gain and Pain?

Budget 2023: बजट में टैक्सपेयर्स को मिली छूट की चर्चा जमकर हो रही है, लेकिन उनके सामने भी कुछ परेशानियां हैं. इस बजट में किसी को कुछ राहत मिली है, तो कुछ दर्द भी मिले हैं. इस बजट में कई ऐसे बदलाव भी हुए हैं, जिससे कुछ लोगों की परेशानी बढ़ सकती है.

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (फाइल फोटो)

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmla Sitharaman) ने मंगलवार को लोकसभा में देश का बजट पेश कर दिया. सरकार का मानना है कि ये बजट अगले 25 वर्षों के भारत के आर्थिक विकास और विस्तार की नींव रखेगा. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में तमाम बड़े ऐलान किए, लेकिन संसद जिस ऐलान का बाद तालियों को शोर से गूंज उठा, वो था इनकम टैक्स में छूट.

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जैसे ही वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि नए टैक्स रिजीम के तहत सात लाख रुपये तक की इनकम टैक्स फ्री (Tax Free) हो जाएगी...लोकसभा में मौजूद सांसद मेज जोरदार अंदाज में थपथपाने लगे और पूरा सदन गूंज उठा. लेकिन टैक्सपेयर्स से लेकर निवेशकों तक को मिली तमाम राहत के बावजूद कुछ ऐसे दर्द हैं, जिनका जिक्र जरूरी है....   

करदाताओं के लिए राहत

नई टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स छूट की सीमा सात लाख रुपये कर दी गई है. नए टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी शामिल किया गया है. न्यू टैक्स रिजीम के तहत सरचार्ज को 37 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी कर दिया गया है. सबसे अधिक सरचार्ज 42.7 फीसदी से कम होकर 39 फीसदी पर आ गया है.

प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए रिटायरमेंट पर लीव एनकैशमेंट (10 महीने की औसत सैलरी) पर छूट की लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख किया गया है. पहले टैक्स छूट की सीमा तीन लाख रुपये थी, जिसे 2002 में आखिरी बार तय किया गया था.

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टैक्सपेयर्स के दर्द

अगर स्क्रूटनी असेसमेंट या रिअसेसमेंट किसी अन्य वर्ष के लिए पेंडिंग रहेगा, तो इनकम टैक्स रिफंड को एक साल के लिए रोक दिया जा सकता है. इनकम टैक्स विभाग हर साल बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स वेतनभोगी व्यक्तियों और व्यवसायियों को यह स्क्रूटनी नोटिस भेजता है.

निवेशकों के लिए राहत

गोल्ड का ई-गोल्ड में रिसिप्ट में कंवर्जन इसके विपरीत कैपिटल गेन को अट्रैक्ट नहीं करेगा. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए बिना पैन वाले लोगों के लिए EPF निकासी पर TDS 30 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया है.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए मंथली इनकम अकाउंट पर डिपॉजिट लिमिट को 15 लाख रुपये बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया है. महिलाओं के लिए 7.5 फीसदी की ब्याज दर के साथ महिला सम्मान बचत पत्र स्कीम का ऐलान किया है. इसमें 2 लाख रुपये तक की राशि जमा की जा सकती है.

निवेशकों के दर्द

घर खरीदने पर कैपिटल गेन छूट को अब 10 करोड़ रुपये पर सीमित कर दिया गया है. एक अप्रैल 2023 को या उसके बाद जारी की गई पॉलिसियों के लिए कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये से अधिक होने पर जीवन बीमा पॉलिसियों से इनकम टैक्सेबल होगी. बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर उसके परिवार को मिलने वाली रकम पर टैक्स छूट रहेगी.

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बिजनेसमैन के लिए राहत

31 मार्च, 2024 तक इन-कॉरपोरेटेड स्टार्टअप्स के लिए प्रॉफिट में 100 फीसदी आयकर लाभ देने का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है. उन्होंने कहा कि मैं आयकर लाभ के लिएस्टार्टअप के गठन की तारीख को 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 करने का प्रस्ताव करती हूं. साथ ही स्टार्टअप की शेयरधारिता में बदलाव के कारण नुकसान को आगे बढ़ाने के लाभ को सात से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रस्ताव भी करती हूं.

इलेक्ट्रिक व्हीक्लस में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन सेल के निर्माण के लिए सामान/मशीनरी पर सीमा शुल्क में कटौती की गई है.

बिजनेसमैन के दर्द

CSR ऑब्लिगेशन पर पर कंपनियों द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रतिबंधित कर दिया गया है. इसके अलावा सप्लायर को भुगतान के बाद ही MSME को किए गए भुगतान पर किए गए खर्च के लिए कटौती की अनुमति दी जाएगी.

 

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