दूरसंचार नियामक ट्राई ने कंपनियों के दबाव को खारिज करते हुए कहा है कि कॉल ड्रॉप पर ग्राहक को हर्जाना देने का घोषित नियम लागू होगा. ट्राई ने मोबाइल सेवा कंपनियों से हर्जाना देने की प्रणाली पहली जनवरी तक तैयार रखने को कहा है. साथ ही उसने दूरसंचार कंपनियों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर गौर करने की भी बात कही है.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के चेयरमैन आर. एस. शर्मा ने कहा कि मैंने यह बहुत साफ कर दिया है. यह वैध नियमन है. सक्षम प्राधिकार की ओर न तो इसे पलटा गया है, न ही संशोधित किया गया है या रद्द किया गया है. कंपनियों को इसे क्रियान्वित करने के लिए स्वयं को तैयार करने को लेकर निश्चित रूप से कदम उठाना चाहिए.
ट्राई कॉल ड्रॉप हर्जाना नियमों के क्रियान्वयन तथा सेवा सुधारने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों को लेकर दूरसंचार परिचालकों के साथ पहले ही बैठक कर चुका है. दिशा-निर्देश के अनुसार दूरसंचार कंपनियों को उनके नेटवर्क में समस्या के कारण प्रत्येक कॉल ड्रॉप के लिए एक रुपये हर्जाना ग्राहकों को देना होगा. यह हर्जाना अधिकतम तीन रुपया प्रतिदिन प्रति ग्राहक होगा.
इनपुट: भाषा